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जी एंटरटेनमेंट की अल्पांश शेयरधारकों की EGM बुलाने की मांग के खिलाफ NCLAT में अपील - OFI Global China Fund

जी एंटरटेनमेंट ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए असाधारण आम बैठक बुलाने की अल्पांश शेयरधारकों की मांग के खिलाफ बुधवार को NCLAT का रुख किया. इन मुद्दों में जी एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका को पद से हटाने की मांग भी शामिल है. पढ़ें पूरी खबर...

जी एंटरटेनमेंट
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Published : Oct 6, 2021, 9:23 PM IST

नई दिल्ली : जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Ltd - ZEEL) ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए असाधारण आम बैठक (Extraordinary General Assembly -EGM) बुलाने की अल्पांश शेयरधारकों इनवेस्को (Invesco Developing Markets Fund) और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड (OFI Global China Fund) की मांग के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal - NCLAT) का रुख किया.

इन मुद्दों में जी एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका को पद से हटाने की मांग भी शामिल है.

मीडिया कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLAT के आदेश को चुनौती दी है, जिसने मंगलवार को ZEEL को अल्पांश शेयरधारकों की याचिका पर सात अक्टूबर (बृहस्पतिवार) तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. सात अक्टूबर मामले में सुनवाई की अगली तारीख है.

ZEEL के एक प्रवक्ता ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, कंपनी ने कानून के तहत उपलब्ध उचित प्रक्रिया के अनुरूप NCLAT का रुख किया है.

मीडिया कंपनी ने पिछले हफ्ते सूचित किया था कि उसने अल्पांश शेयरधारकों की मांग के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है.

उन्होंने कहा, कंपनी ने बंबई उच्च न्यायालय में यह घोषित करने के लिए एक मुकदमा दायर किया है कि इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी द्वारा भेजा गया नोटिस अमान्य है.

पढ़ें : इन्वेस्को ने जी एंटरटेनमेंट को NCLT में घसीटा, EGM बुलाने की मांग

प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और वह अपने सभी शेयरधारकों के हित में सभी जरूरी कदम उठाएगी.

ZEEL में इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी की कुल 17.88 हिस्सेदारी है.

पिछले सप्ताह ZEEL के बोर्ड ने दोनों कंपनियों की मांग को 'अवैध एवं गैरकानूनी' बताते हुए खारिज कर दिया था.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Ltd - ZEEL) ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए असाधारण आम बैठक (Extraordinary General Assembly -EGM) बुलाने की अल्पांश शेयरधारकों इनवेस्को (Invesco Developing Markets Fund) और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड (OFI Global China Fund) की मांग के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal - NCLAT) का रुख किया.

इन मुद्दों में जी एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका को पद से हटाने की मांग भी शामिल है.

मीडिया कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLAT के आदेश को चुनौती दी है, जिसने मंगलवार को ZEEL को अल्पांश शेयरधारकों की याचिका पर सात अक्टूबर (बृहस्पतिवार) तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. सात अक्टूबर मामले में सुनवाई की अगली तारीख है.

ZEEL के एक प्रवक्ता ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, कंपनी ने कानून के तहत उपलब्ध उचित प्रक्रिया के अनुरूप NCLAT का रुख किया है.

मीडिया कंपनी ने पिछले हफ्ते सूचित किया था कि उसने अल्पांश शेयरधारकों की मांग के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है.

उन्होंने कहा, कंपनी ने बंबई उच्च न्यायालय में यह घोषित करने के लिए एक मुकदमा दायर किया है कि इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी द्वारा भेजा गया नोटिस अमान्य है.

पढ़ें : इन्वेस्को ने जी एंटरटेनमेंट को NCLT में घसीटा, EGM बुलाने की मांग

प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और वह अपने सभी शेयरधारकों के हित में सभी जरूरी कदम उठाएगी.

ZEEL में इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी की कुल 17.88 हिस्सेदारी है.

पिछले सप्ताह ZEEL के बोर्ड ने दोनों कंपनियों की मांग को 'अवैध एवं गैरकानूनी' बताते हुए खारिज कर दिया था.

(पीटीआई-भाषा)

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