मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की हिरासत की अवधि बुधवार को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग के आरोप में कपूर को हिरासत में लिया है.
कपूर की हिरासत अवधि 11 मार्च तक की थी. समयसीमा समाप्त होने के मद्देनजर ईडी ने कपूर को न्यायमूर्ति पी.पी. राजवैद्य की विशेष अदालत में पेश किया.
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मनी लौंड्रिंग रोकथाम अधिनियम संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली इस विशेष अदालत को ईडी ने सुनवाई के दौरान बताया कि कपूर ने अपने कार्यकाल में विभिन्न निकायों को 30 हजार करोड़ रुपये के कर्ज आवंटित किये.
ईडी ने कहा, "इनमें से 20 हजार करोड़ रुपये के कर्ज एनपीए बन गये. हमें इसकी गहराई से जांच करनी है कि इन पैसों का किस तरह हेर-फेर हुआ." ईडी ने अदालत से हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की. अदालत ने ईडी की मांग पर हिरासत अवधि को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया.
(पीटीआई-भाषा)