नई दिल्ली : फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने कहा कि सेबी द्वारा उसके अध्यक्ष किशोर बियानी और कुछ अन्य प्रवर्तकों को प्रतिभूति बाजार से एक साल तक प्रतिबंधित करने का रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर 'कोई असर नहीं' होगा.
कंपनी ने यह भी बताया कि किशोर बियानी, कुछ अन्य प्रवर्तकों और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफसीआरपीएल) ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बुधवार को दिए आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है.
फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने बुधवार देर रात शेयर बाजारों के बताया, 'आदेश का कंपनी की योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा. हम समझते हैं कि संबंधित पक्ष अपील करने के लिए अपने वैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर इस आदेश को चुनौती देंगे.'
फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड (एफसीआरपीएल) ने एक अलग बयान में कहा कि सेबी के आदेश में किसी भी निकट योजना के तहत प्रतिभूतियों के लेनदेन को बाहर रखा गया है.
बयान में आगे कहा गया, 'इसलिए, सेबी के आदेश से रिलायंस समूह के साथ चल रही योजना को आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं आएगी.'
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सेबी ने बुधवार को भेदिया कारोबार के लिए किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरएल) के कुछ अन्य प्रवर्तकों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार पर एक साल की रोक लगा दी थी.
बियानी फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरआर) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं. बियानी के अलावा फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लि., अनिल बियानी और एफसीआरएल एम्पलाइज वेलफेयर ट्रस्ट पर प्रतिबंध लगाया है.
इसके अलावा नियामक ने किशोर बियानी, अनिल बियानी और फ्यूचर रिसोर्सेज पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया तथा उनसे गलत तरीके से कमाए गए 17.78 करोड़ रुपये के लाभ को लौटाने को कहा गया.