ETV Bharat / business

अनिल अंबानी पर मानहानि के मामले में SC ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एरिक्सन कंपनी द्वारा कारोबारी अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में फैसला सुरक्षित रख लिया है.

author img

By

Published : Feb 13, 2019, 5:56 PM IST

अनिल अंबानी

बता दें कि एरिक्सन ने आरोप लगाया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी को बकाया 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहा है. कोर्ट में अंबानी का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने किया.

ये भी पढ़ें- जानिए! नई एफडीआई नीति से भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में क्या आया है बदलाव?

एरिक्सन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, "उनके (अंबानी) राफेल में निवेश करने के लिए पैसे हैं, लेकिन अदालत को दी गई प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करना चाहते हैं." दवे ने यह भी कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन का उपक्रम पूरा करने का कोई इरादा नहीं था और वह कभी भी एरिक्सन से किए गए वादे को पूरा नहीं करना चाहता था.

हालांकि, रोहतगी ने अवमानना के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन एक सार्वजनिक कंपनी थी और कोई व्यक्ति इसके लिए बकाया का भुगतान नहीं कर सकता.

मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने अब अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने अंबानी से कहा कि आपने जो भी किया है उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते है.

undefined

बता दें कि एरिक्सन ने आरोप लगाया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी को बकाया 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहा है. कोर्ट में अंबानी का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने किया.

ये भी पढ़ें- जानिए! नई एफडीआई नीति से भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में क्या आया है बदलाव?

एरिक्सन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, "उनके (अंबानी) राफेल में निवेश करने के लिए पैसे हैं, लेकिन अदालत को दी गई प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करना चाहते हैं." दवे ने यह भी कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन का उपक्रम पूरा करने का कोई इरादा नहीं था और वह कभी भी एरिक्सन से किए गए वादे को पूरा नहीं करना चाहता था.

हालांकि, रोहतगी ने अवमानना के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन एक सार्वजनिक कंपनी थी और कोई व्यक्ति इसके लिए बकाया का भुगतान नहीं कर सकता.

मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने अब अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने अंबानी से कहा कि आपने जो भी किया है उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते है.

undefined
Intro:Body:

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एरिक्सन कंपनी द्वारा कारोबारी अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बता दें कि एरिक्सन ने आरोप लगाया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी को बकाया 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहा है. कोर्ट में अंबानी का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने किया.

ये भी पढ़ें-

एरिक्सन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, "उनके (अंबानी) राफेल में निवेश करने के लिए पैसे हैं, लेकिन अदालत को दी गई प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करना चाहते हैं." दवे ने यह भी कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन का उपक्रम पूरा करने का कोई इरादा नहीं था और वह कभी भी एरिक्सन से किए गए वादे को पूरा नहीं करना चाहता था.

हालांकि, रोहतगी ने अवमानना के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन एक सार्वजनिक कंपनी थी और कोई व्यक्ति इसके लिए बकाया का भुगतान नहीं कर सकता.

मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने अब अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने अंबानी से कहा कि आपने जो भी किया है उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते है.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.