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मर्सडीज बेंज को एनसीडीआरसी ने दिया ग्राहक को दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश

चार साल पहले खरीदी गयी कंपनी की एक कार में त्रुटि के चलते चंडीगढ़ निवासी ने राज्य स्तरीय आयोग में याचिका दायर की थी. इसके बाद राज्य आयोग ने कंपनी को दो लाख रुपये अदा करने का निर्देश दिया.

मर्सडीज बेंज को एनसीडीआरसी ने दिया ग्राहक को दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश
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Published : Jun 4, 2019, 11:28 PM IST

नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के निपटान के देश के शीर्ष निकाय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने मर्सडीज-बेंज इंडिया की एक अपील खारिज करते हुए उसे ग्राहक को दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है.

चार साल पहले खरीदी गयी कंपनी की एक कार में त्रुटि के चलते चंडीगढ़ निवासी ने राज्य स्तरीय आयोग में याचिका दायर की थी. इसके बाद राज्य आयोग ने कंपनी को दो लाख रुपये अदा करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- एनबीएफसी की नई तरलता जरूरत साख सकारात्मक : मूडीज

कंपनी ने इसके खिलाफ एनसीडीआरसी में अपील दायर की थी. आयोग के पीठासीन सदस्य वी. के. जैन ने कंपनी की अपील को खारिज करते हुए उसे दो लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया. जैन ने कहा कि ग्राहक ने ठीक से कार चले इसलिए 37 लाख रुपये का भुगतान किया था.

आयोग ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन प्रोफेसरों की विशेषज्ञ रपट पर भरोसा करते हुए चंडीगढ़ राज्य आयोग के फैसले को बरकरार रखा है.

नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के निपटान के देश के शीर्ष निकाय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने मर्सडीज-बेंज इंडिया की एक अपील खारिज करते हुए उसे ग्राहक को दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है.

चार साल पहले खरीदी गयी कंपनी की एक कार में त्रुटि के चलते चंडीगढ़ निवासी ने राज्य स्तरीय आयोग में याचिका दायर की थी. इसके बाद राज्य आयोग ने कंपनी को दो लाख रुपये अदा करने का निर्देश दिया.

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कंपनी ने इसके खिलाफ एनसीडीआरसी में अपील दायर की थी. आयोग के पीठासीन सदस्य वी. के. जैन ने कंपनी की अपील को खारिज करते हुए उसे दो लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया. जैन ने कहा कि ग्राहक ने ठीक से कार चले इसलिए 37 लाख रुपये का भुगतान किया था.

आयोग ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन प्रोफेसरों की विशेषज्ञ रपट पर भरोसा करते हुए चंडीगढ़ राज्य आयोग के फैसले को बरकरार रखा है.

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मर्सडीज बेंज को एनसीडीआरसी ने दिया ग्राहक को दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश

नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के निपटान के देश के शीर्ष निकाय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने मर्सडीज-बेंज इंडिया की एक अपील खारिज करते हुए उसे ग्राहक को दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है.

चार साल पहले खरीदी गयी कंपनी की एक कार में त्रुटि के चलते चंडीगढ़ निवासी ने राज्य स्तरीय आयोग में याचिका दायर की थी. इसके बाद राज्य आयोग ने कंपनी को दो लाख रुपये अदा करने का निर्देश दिया.

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कंपनी ने इसके खिलाफ एनसीडीआरसी में अपील दायर की थी. आयोग के पीठासीन सदस्य वी. के. जैन ने कंपनी की अपील को खारिज करते हुए उसे दो लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया. जैन ने कहा कि ग्राहक ने ठीक से कार चले इसलिए 37 लाख रुपये का भुगतान किया था.

आयोग ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन प्रोफेसरों की विशेषज्ञ रपट पर भरोसा करते हुए चंडीगढ़ राज्य आयोग के फैसले को बरकरार रखा है.

 


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