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भूषण स्टील के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर हाल ही में जारी किया गया है जिससे वे अधिकारियों की अनुमति के बिना देश छोड़कर भागने की कोशिश न करें.

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Published : Apr 25, 2019, 10:06 AM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2,348 करोड़ रुपये के कर्ज में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की जांच के सिलसिले में भूषण स्टील के अध्यक्ष (चेयरमैन) संजय सिंघल और उनकी पत्नी व कंपनी की उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमैन) आरती सिंघल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है. यह जानकारी बुधवार को अधिकारियों ने दी.

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर हाल ही में जारी किया गया है जिससे वे अधिकारियों की अनुमति के बिना देश छोड़कर भागने की कोशिश न करें.

किसी आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति पर नजर रखने के लिए अधिकारी लुक आउट सर्कलुर जारी करते हैं.

सूत्रों के अनुसार, देश के सभी हवाई अड्डों और प्रवेश व निकास के सभी केंद्रों पर आव्रजन अधिकारी सिंघल और उनकी पत्नी पर नजर रखेंगे और अगर वे देश छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे तो अधिकारी इसकी सूचना सीबीआई को देंगे.

सीबीआई ने सिंघल व अन्य के खिलाफ 2,348 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के बाद 6 अप्रैल को कंपनी से संबंधित 18 जगहों की तलाशी ली.

सीबीआई के अनुसार, कंपनी ने 2007 से लेकर 2014 तक 33 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 47,204 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और कंपनी ने उनका भुगतान नहीं किया.

सीबीआई ने दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, कोलकाता, ओडिशा में कंपनी के दफ्तरों और बैंक से धोखाधड़ी के मामले में शामिल कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों व सहयोगियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली.

सीबीआई ने सिंघल और उनकी पत्नी के अलावा, निदेशक रवि प्रकाश गोयल, राम नरेश यादव, हरदेव चंद वर्मा, रविंद्र कुमार गुप्ता, रितेश कपूर और अज्ञात सरकारी सेवकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.
ये भी पढ़ें : चंदा कोचर, उनके पति, जेठ को ईडी का सम्मन

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2,348 करोड़ रुपये के कर्ज में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की जांच के सिलसिले में भूषण स्टील के अध्यक्ष (चेयरमैन) संजय सिंघल और उनकी पत्नी व कंपनी की उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमैन) आरती सिंघल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है. यह जानकारी बुधवार को अधिकारियों ने दी.

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर हाल ही में जारी किया गया है जिससे वे अधिकारियों की अनुमति के बिना देश छोड़कर भागने की कोशिश न करें.

किसी आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति पर नजर रखने के लिए अधिकारी लुक आउट सर्कलुर जारी करते हैं.

सूत्रों के अनुसार, देश के सभी हवाई अड्डों और प्रवेश व निकास के सभी केंद्रों पर आव्रजन अधिकारी सिंघल और उनकी पत्नी पर नजर रखेंगे और अगर वे देश छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे तो अधिकारी इसकी सूचना सीबीआई को देंगे.

सीबीआई ने सिंघल व अन्य के खिलाफ 2,348 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के बाद 6 अप्रैल को कंपनी से संबंधित 18 जगहों की तलाशी ली.

सीबीआई के अनुसार, कंपनी ने 2007 से लेकर 2014 तक 33 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 47,204 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और कंपनी ने उनका भुगतान नहीं किया.

सीबीआई ने दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, कोलकाता, ओडिशा में कंपनी के दफ्तरों और बैंक से धोखाधड़ी के मामले में शामिल कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों व सहयोगियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली.

सीबीआई ने सिंघल और उनकी पत्नी के अलावा, निदेशक रवि प्रकाश गोयल, राम नरेश यादव, हरदेव चंद वर्मा, रविंद्र कुमार गुप्ता, रितेश कपूर और अज्ञात सरकारी सेवकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.
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नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2,348 करोड़ रुपये के कर्ज में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की जांच के सिलसिले में भूषण स्टील के अध्यक्ष (चेयरमैन) संजय सिंघल और उनकी पत्नी व कंपनी की उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमैन) आरती सिंघल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है. यह जानकारी बुधवार को अधिकारियों ने दी.

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर हाल ही में जारी किया गया है जिससे वे अधिकारियों की अनुमति के बिना देश छोड़कर भागने की कोशिश न करें.

किसी आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति पर नजर रखने के लिए अधिकारी लुक आउट सर्कलुर जारी करते हैं.

सूत्रों के अनुसार, देश के सभी हवाई अड्डों और प्रवेश व निकास के सभी केंद्रों पर आव्रजन अधिकारी सिंघल और उनकी पत्नी पर नजर रखेंगे और अगर वे देश छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे तो अधिकारी इसकी सूचना सीबीआई को देंगे.

सीबीआई ने सिंघल व अन्य के खिलाफ 2,348 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के बाद 6 अप्रैल को कंपनी से संबंधित 18 जगहों की तलाशी ली.

सीबीआई के अनुसार, कंपनी ने 2007 से लेकर 2014 तक 33 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 47,204 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और कंपनी ने उनका भुगतान नहीं किया.

सीबीआई ने दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, कोलकाता, ओडिशा में कंपनी के दफ्तरों और बैंक से धोखाधड़ी के मामले में शामिल कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों व सहयोगियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली.

सीबीआई ने सिंघल और उनकी पत्नी के अलावा, निदेशक रवि प्रकाश गोयल, राम नरेश यादव, हरदेव चंद वर्मा, रविंद्र कुमार गुप्ता, रितेश कपूर और अज्ञात सरकारी सेवकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.

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