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कॉफी डे एंटरप्राइजेज, सीजी पावर के शेयरों में कारोबार पर तीन फरवरी से रोक - एनएसई

हालांकि, बीएसई और एनएसई ने अलग-अलग परिपत्र में कहा कि यदि कंपनियां सूचीबद्धता से जुड़े प्रावधान का अनुपालन 29 जनवरी या उससे पहले कर लेती हैं तो इनकी प्रतिभूतियों में कारोबार को निलंबित नहीं किया जाएगा.

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कॉफी डे एंटरप्राइजेज, सीजी पावर के शेयरों में कारोबार पर तीन फरवरी से रोक
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Published : Jan 13, 2020, 8:40 PM IST

नई दिल्ली: प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और एनएसई ने तिमाही नतीजों को जमा करने से जुड़े सूचीबद्धता नियमों का पालन नहीं करने पर कॉफी श्रृंखला कॉफी डे एंटरप्राइजेज और सीजी पावर के शेयरों के कारोबार पर रोक लगा दी है. तीन फरवरी के बाद इन कंपनियों के शेयर न तो खरीदे और न ही बेचे जा सकेंगे.

हालांकि, बीएसई और एनएसई ने अलग-अलग परिपत्र में कहा कि यदि कंपनियां सूचीबद्धता से जुड़े प्रावधान का अनुपालन 29 जनवरी या उससे पहले कर लेती हैं तो इनकी प्रतिभूतियों में कारोबार को निलंबित नहीं किया जाएगा.

शेयर बाजारों ने कहा कि इन दोनों कंपनियों ने जुलाई, 2019 और सितंबर, 2019 के वित्तीय परिणाम जमा नहीं किए हैं. साथ ही इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले जुर्माने का भुगतान भी नहीं किया है.

परिपत्र में कहा गया कि इन कपनियों के शेयरों में कारोबार को 3 फरवरी से रोक दिया जाएगा क्योंकि इन कंपनियों ने सेबी के नियम 33 (सूचीबद्धता की अनिवार्यता और प्रकटीकरण जरूरतों) का अनुपालन न करते हुए लगातार दो तिमाहियों के नतीजे पेश नहीं किए. वित्तीय नतीजे जमा करना नियम 33 के अंतर्गत आता है. बाजारों ने कहा कि कंपनी में प्रवर्तकों की पूरी हिस्सेदारी 10 जनवरी से अगले नोटिस तक फ्रीज कर दी गई है.
ये भी पढ़ें: पीएमसी बैंक के पुनरोद्धार पर विचार विमर्श के लिए ठाकुर से दिल्ली में मिले पवार

नई दिल्ली: प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और एनएसई ने तिमाही नतीजों को जमा करने से जुड़े सूचीबद्धता नियमों का पालन नहीं करने पर कॉफी श्रृंखला कॉफी डे एंटरप्राइजेज और सीजी पावर के शेयरों के कारोबार पर रोक लगा दी है. तीन फरवरी के बाद इन कंपनियों के शेयर न तो खरीदे और न ही बेचे जा सकेंगे.

हालांकि, बीएसई और एनएसई ने अलग-अलग परिपत्र में कहा कि यदि कंपनियां सूचीबद्धता से जुड़े प्रावधान का अनुपालन 29 जनवरी या उससे पहले कर लेती हैं तो इनकी प्रतिभूतियों में कारोबार को निलंबित नहीं किया जाएगा.

शेयर बाजारों ने कहा कि इन दोनों कंपनियों ने जुलाई, 2019 और सितंबर, 2019 के वित्तीय परिणाम जमा नहीं किए हैं. साथ ही इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले जुर्माने का भुगतान भी नहीं किया है.

परिपत्र में कहा गया कि इन कपनियों के शेयरों में कारोबार को 3 फरवरी से रोक दिया जाएगा क्योंकि इन कंपनियों ने सेबी के नियम 33 (सूचीबद्धता की अनिवार्यता और प्रकटीकरण जरूरतों) का अनुपालन न करते हुए लगातार दो तिमाहियों के नतीजे पेश नहीं किए. वित्तीय नतीजे जमा करना नियम 33 के अंतर्गत आता है. बाजारों ने कहा कि कंपनी में प्रवर्तकों की पूरी हिस्सेदारी 10 जनवरी से अगले नोटिस तक फ्रीज कर दी गई है.
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नई दिल्ली: प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और एनएसई ने तिमाही नतीजों को जमा करने से जुड़े सूचीबद्धता नियमों का पालन नहीं करने पर कॉफी श्रृंखला कॉफी डे एंटरप्राइजेज और सीजी पावर के शेयरों के कारोबार पर रोक लगा दी है. तीन फरवरी के बाद इन कंपनियों के शेयर न तो खरीदे और न ही बेचे जा सकेंगे.

हालांकि, बीएसई और एनएसई ने अलग-अलग परिपत्र में कहा कि यदि कंपनियां सूचीबद्धता से जुड़े प्रावधान का अनुपालन 29 जनवरी या उससे पहले कर लेती हैं तो इनकी प्रतिभूतियों में कारोबार को निलंबित नहीं किया जाएगा.

शेयर बाजारों ने कहा कि इन दोनों कंपनियों ने जुलाई, 2019 और सितंबर, 2019 के वित्तीय परिणाम जमा नहीं किए हैं. साथ ही इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले जुर्माने का भुगतान भी नहीं किया है.

परिपत्र में कहा गया कि इन कपनियों के शेयरों में कारोबार को 3 फरवरी से रोक दिया जाएगा क्योंकि इन कंपनियों ने सेबी के नियम 33 (सूचीबद्धता की अनिवार्यता और प्रकटीकरण जरूरतों) का अनुपालन न करते हुए लगातार दो तिमाहियों के नतीजे पेश नहीं किए. वित्तीय नतीजे जमा करना नियम 33 के अंतर्गत आता है. बाजारों ने कहा कि कंपनी में प्रवर्तकों की पूरी हिस्सेदारी 10 जनवरी से अगले नोटिस तक फ्रीज कर दी गई है.

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