नई दिल्ली: अमेजन और फ्यूचर कूपन्स के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया से खुद को अलग करने की फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की याचिका को सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने खारिज कर दिया है. सूत्रों ने जानकारी दी कि सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अदालत (एसआईएसी) ने मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं.
अक्टूबर में वी. के. राजा की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिया था. इसके तहत अदालत ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर कंपनी की परिसंपत्तियों के किसी भी तरह के हस्तांतरण, परिसमापन या किसी करार के तहत दूसरे पक्ष से कोष हासिल करने के लिए प्रतिभूतियां जारी करने पर रोक लगायी है.
सूत्रों के अनुसार फ्यूचर रिटेल ने एसआईएसी से कहा था कि अमेजन की ओर से शुरू की गयी मध्यस्थ निर्णय प्रक्रिया एक ऐसे समझौते के आधार हिस्सा है जिसमें फ्यूचर रिटेल पक्षकार नहीं है. ऐसे में कंपनी ने एसआईएसी से खुद को मध्यस्थता प्रक्रिया से अलग करने की याचिका दाखिल की थी.
हालांकि एसआईएसी ने मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखने और उसके अनुरूप मामले में एक न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला किया है. इस संबंध में अमेजन और फ्यूचर रिटेल को भेजे ईमेल पर प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
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मामला पिछले साल अगस्त में फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का अमेजन द्वारा अधिग्रहण किए जाने और इसी के साथ समूह की प्रमुख कंपनी फ्यूचर रिटेल में पहले हिस्सेदारी खरीदने के अधिकार से जुड़ा है. फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर कूपन्स की भी हिस्सेदारी है.
इस संबंध में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब फ्यूचर समूह ने करीब 24,000 करोड़ रुपये में अपने खुदरा, भंडारण और लॉजिस्टिक कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का समझौता किया.
(पीटीआई-भाषा)