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एजीआर बकाया राशि के पुर्नगणना की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एयरटेल - सुप्रीम कोर्ट

दूरसंचार विभाग द्वारा एजीआर बकाया भुगतान की फिर से गणना को लेकर भारती एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है.

एजीआर बकाया मामले में दूरसंचार विभाग की गणना को लेकर एयरटेल पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
एजीआर बकाया मामले में दूरसंचार विभाग की गणना को लेकर एयरटेल पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jan 6, 2021, 6:18 PM IST

Updated : Jan 6, 2021, 6:54 PM IST

नई दिल्ली : भारती एयरटेल लिमिटेड ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाया मामले में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के गणना को गलत बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है.

दूरसंचार विभाग की गणना के अनुसार एयरटेल को एजीआर बकाया के तौर पर कुल 44,000 करोड़ रुपये देने है.

एयरटेल ने पहले ही विभाग को 18,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

ये भी पढ़ें : मारुति सुजुकी ने सदस्यता पेशकश में एस-क्रॉस, इग्निस, वैगनआर को शामिल किया

नई दिल्ली : भारती एयरटेल लिमिटेड ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाया मामले में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के गणना को गलत बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है.

दूरसंचार विभाग की गणना के अनुसार एयरटेल को एजीआर बकाया के तौर पर कुल 44,000 करोड़ रुपये देने है.

एयरटेल ने पहले ही विभाग को 18,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

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Last Updated : Jan 6, 2021, 6:54 PM IST
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