नई दिल्ली : भारती एयरटेल लिमिटेड ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाया मामले में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के गणना को गलत बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है.
दूरसंचार विभाग की गणना के अनुसार एयरटेल को एजीआर बकाया के तौर पर कुल 44,000 करोड़ रुपये देने है.
एयरटेल ने पहले ही विभाग को 18,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.
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