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यस बैंक-डीएचएफएल मामला : सीबीआई अदालत ने राणा कपूर की पत्नी, बेटियों को न्यायिक हिरासत में भेजा - Rana Kapoor

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और दो बेटियों को निजी क्षेत्र के ऋणदाता डीएचएफएल से जुड़े एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

Rana Kapoor
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Published : Sep 18, 2021, 9:04 PM IST

मुंबई : मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और दो बेटियों को निजी क्षेत्र के ऋणदाता डीएचएफएल से जुड़े एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

मामले में जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप-पत्र में कपूर की पत्नी बिंदू और बेटियों राधा खन्ना तथा रोशनी को आरोपी बनाया गया है और अदालत ने आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुए तीनों को तलब किया था.

तीनों अदालत में पेश हुए और अपने विधिक दल के जरिए जमानत के लिए आवेदन दिया। उनके अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि बिंदू, राधा और रोशनी को गिरफ्तार किये बगैर ही आरोप-पत्र दायर कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार वे जमानत पाने की हकदार हैं.

पढ़ें :- येस बैंक मामले में ईडी ने राणा कपूर समेत अन्य की 2,200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की कुर्क

हालांकि विशेष न्यायाधीश एस यू वाड़ेगांवकर ने उनकी जमानत याचिका अस्वीकार करते हुए उन्हें 23 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, कपूर ने डीएचएफएल के कपिल वधावन के साथ आपराधिक साजिश रची। इसी से संबंधित एक मामले में कपूर जेल में बंद हैं और उस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और दो बेटियों को निजी क्षेत्र के ऋणदाता डीएचएफएल से जुड़े एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

मामले में जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप-पत्र में कपूर की पत्नी बिंदू और बेटियों राधा खन्ना तथा रोशनी को आरोपी बनाया गया है और अदालत ने आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुए तीनों को तलब किया था.

तीनों अदालत में पेश हुए और अपने विधिक दल के जरिए जमानत के लिए आवेदन दिया। उनके अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि बिंदू, राधा और रोशनी को गिरफ्तार किये बगैर ही आरोप-पत्र दायर कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार वे जमानत पाने की हकदार हैं.

पढ़ें :- येस बैंक मामले में ईडी ने राणा कपूर समेत अन्य की 2,200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की कुर्क

हालांकि विशेष न्यायाधीश एस यू वाड़ेगांवकर ने उनकी जमानत याचिका अस्वीकार करते हुए उन्हें 23 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, कपूर ने डीएचएफएल के कपिल वधावन के साथ आपराधिक साजिश रची। इसी से संबंधित एक मामले में कपूर जेल में बंद हैं और उस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है.

(पीटीआई-भाषा)

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