नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरणने सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह हर माह के अंत में अपने चुनिंदा श्रेणी के ग्राहकों को दिए जाने वाले सभी टैरिफ प्लान से उसे अवगत कराए.
ट्राई ने ऐसा ही एक आदेश अक्टूबर 2018 में जारी किया था. लेकिन इस आदेश को दूरसंचार विवाद निस्तारण और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने खारिज कर दिया था.
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श्रेणीगत ग्राहकों के लिए टैरिफ से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए ट्राई का यह नया निर्देश उच्चतम न्यायालय के 21 जनवरी को आए उस आदेश के बाद आया है जिसमें न्यायालय ने टीडीसैट के सुनाए आदेश पर रिमांड की हद तक को छोड़कर कोई रोक नहीं लगायी.
न्यायालय के आदेश के बाद ट्राई ने अपने नए निर्देश में दूरसंचार कंपनियों को टैरिफ प्लान और उसकी शर्तों की जानकारी हर माह के अंत तक उसके पास जमा कराने के लिए कहा.