नई दिल्ली: सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक दिसंबर से देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल शुल्क प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा.
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के अनुसार एक टोल प्लाजा में एक फास्टैग लेन को विशेष रूप से फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित किया जाता है.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को शुक्रवार को भेजे गए एक पत्र में मंत्रालय ने प्राधिकरण से राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक टोल प्लाजा पर उपरोक्त शुल्क नियमों के कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है.
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हालांकि, एक हाइब्रिड लेन को हर टोल प्लाजा पर ओवर-डायमेंशनल या ओवरसाइज्ड वाहनों की सुविधा और निगरानी के लिए अनुमति दी जाएगी. जहां फास्टैग और भुगतान के अन्य तरीके स्वीकार किए जाएंगे. इस लेन को कुछ समय के बाद फास्टैग लेन में परिवर्तित किया जाएगा.
यह निर्णय डिजिटल मोड के माध्यम को बढ़ावा देने और टोल नाके पर ट्रैफिक कम करने के लिए किया जा रहा है.
इस निर्णय को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मंत्रालय ने एनएचएआई को देश भर में फास्टैग की समग्र आवश्यकता का आकलन करने और इसे अपेक्षित संख्या में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.
सभी टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे को भी 1 दिसंबर 2019 के कार्यान्वयन की तारीख से पहले प्रदान किया जाएगा. प्राधिकरण को लॉजिस्टिक और अन्य समस्याओं की पहचान करने और हल करने के लिए भी कहा गया है जिससे इस अभियान में किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है.
क्या होता है फास्टैग
टोल प्लाजाओं पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होनेवाली परेशानियों का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया है. फास्टैग की मदद से आप टोल प्लाजा में बिना रूके अपना टोल प्लाजा टैक्स दें सकेंगे. आपको बस अपने वाहन पर फास्टैग लगाना होगा. आप ये टैग किसी आधिकारिक टैग जारीकर्ता या सहभागिता बैंक से खरीद सकते हैं.