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ग्राहकों के लेन-देन के लिये 26 अगस्त से आरटीजीएस सुविधा सुबह 7 बजे से उपलब्ध होगी

फिलहाल ग्राहकों के लेन-देन के लिये रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है. बैंकों के बीच लेन-देन के लिये सुबह 8 बजे से शात 7.45 मिनट तक उपलब्ध होती है.

ग्राहकों के लेन-देन के लिये 26 अगस्त से आरटीजीएस सुविधा सुबह 7 बजे से उपलब्ध होगी
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Published : Aug 22, 2019, 2:08 PM IST

Updated : Sep 27, 2019, 9:18 PM IST

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि आरटीजीएस के जरिये बड़ी राशि के अंतरण की सुविधा 26 अगस्त से सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे से उपलब्ध होगी. फिलहाल ग्राहकों के लेन-देन के लिये रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है.

बैंकों के बीच लेन-देन के लिये सुबह 8 बजे से शात 7.45 मिनट तक उपलब्ध होती है.

आरबीआई ने अधिसूचना में कहा, "आइटीजीएस प्रणाली की उपलब्धता बढ़ाने के लिये आरटीजीएस परिचालन के लिये समय अवधि बढ़ाने का निर्णय किया गया है. इसके तहत ग्राहकों तथा बैंकों के लिये यह सुबह 7 बजे से शुरू होगा."

यह व्यवस्था 26 अगस्त से लागू होगी. इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने डिजिटल लेन-देन बढ़ाने के लिये इस साल दिसंबर से नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिये 24 घंटे धन भेजने की अनुमति देने का फैसला किया था.

ये भी पढ़ें: आईएलएंडएफएस ने 4 सालों से एनपीए का खुलासा नहीं किया : आरबीआई

फिलहाल एनईएफटी दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर ग्राहकों के लिये सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के लिये उपलब्ध है. एनईएफटी के तहत जहां दो लाख रुपये तक की राशि भेजी जाती है वहीं इससे अधिक राशि भेजने के लिये आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है.

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि आरटीजीएस के जरिये बड़ी राशि के अंतरण की सुविधा 26 अगस्त से सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे से उपलब्ध होगी. फिलहाल ग्राहकों के लेन-देन के लिये रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है.

बैंकों के बीच लेन-देन के लिये सुबह 8 बजे से शात 7.45 मिनट तक उपलब्ध होती है.

आरबीआई ने अधिसूचना में कहा, "आइटीजीएस प्रणाली की उपलब्धता बढ़ाने के लिये आरटीजीएस परिचालन के लिये समय अवधि बढ़ाने का निर्णय किया गया है. इसके तहत ग्राहकों तथा बैंकों के लिये यह सुबह 7 बजे से शुरू होगा."

यह व्यवस्था 26 अगस्त से लागू होगी. इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने डिजिटल लेन-देन बढ़ाने के लिये इस साल दिसंबर से नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिये 24 घंटे धन भेजने की अनुमति देने का फैसला किया था.

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फिलहाल एनईएफटी दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर ग्राहकों के लिये सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के लिये उपलब्ध है. एनईएफटी के तहत जहां दो लाख रुपये तक की राशि भेजी जाती है वहीं इससे अधिक राशि भेजने के लिये आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है.

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Last Updated : Sep 27, 2019, 9:18 PM IST
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