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रिजर्व बैंक ने पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया 50-50 लाख रुपये का जुर्माना - पीएनबी

पीएनबी ने शनिवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के एक ऋण खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगाया गया है.

रिजर्व बैंक ने पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया 50-50 लाख रुपये का जुर्माना
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Published : Aug 3, 2019, 5:25 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पीएनबी ने शनिवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के एक ऋण खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगाया गया है.

बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) ने भी शेयर बाजार से कहा कि इसी तरह के एक मामले में रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

पीएनबी ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा, "आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जुलाई 2018 को प्रस्तुत किए गए धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट-1 से देखा कि बैंक ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के खाते में धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी की थी."

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उन्होंने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, आरबीआई द्वारा बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

एक अलग फाइलिंग में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि आरबीआई ने एक खाते में धोखाधड़ी की रिपोर्ट में देरी के लिए उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पीएनबी ने शनिवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के एक ऋण खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगाया गया है.

बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) ने भी शेयर बाजार से कहा कि इसी तरह के एक मामले में रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

पीएनबी ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा, "आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जुलाई 2018 को प्रस्तुत किए गए धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट-1 से देखा कि बैंक ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के खाते में धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी की थी."

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उन्होंने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, आरबीआई द्वारा बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

एक अलग फाइलिंग में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि आरबीआई ने एक खाते में धोखाधड़ी की रिपोर्ट में देरी के लिए उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पीएनबी ने शनिवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के एक ऋण खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगाया गया है.

बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) ने भी शेयर बाजार से कहा कि इसी तरह के एक मामले में रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

पीएनबी ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा, "आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जुलाई 2018 को प्रस्तुत किए गए धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट-1 से देखा कि बैंक ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के खाते में धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी की थी."

उन्होंने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, आरबीआई द्वारा बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

एक अलग फाइलिंग में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि आरबीआई ने एक खाते में धोखाधड़ी की रिपोर्ट में देरी के लिए उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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