नई दिल्ली : सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में पांच साल से अधिक सेवा वाले उन कर्मचारियों के लिये भी कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है जो कि ग्रेच्युटी कानून के दायरे में नहीं आते हैं.
जेटली ने ट्वीट कर कहा, "आयकर कानून की धारा 10 (10)(3) के तहत ग्रेच्युटी पर आयकर छूट सीमा को 20 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है. इसका लाभ उन सभी लोक उपक्रम एवं अन्य कर्मचारियों को भी होगा, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं."
Income Tax Exemption for Gratuity under Section 10(10)(iii) of the Income Tax Act has been enhanced to Rs. 20 lakh. Would benefit all PSU employees and other employees not covered by Payment of Gratuity Act.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) March 5, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Arun Jaitley (@arunjaitley) March 5, 2019
संसद ने पिछले साल ही ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम-2018 को पारित किया था. इस संशोधन के जरिये सरकार को एक कार्यकारी आदेश जारी कर 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी को कर-मुक्त करने और नियमित सेवा अवधि के तहत मातृत्व अवकाश तय करने का अधिकार दिया गया है.
(भाषा)
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