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50,000 रुपये से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम: बेहतर कदम लेकिन इसे लागू करना मुश्किल

पॉजिटिव पे सिस्टम का उद्देश्य चेक भुगतान की सुरक्षा को बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना है. लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि जारीकर्ताओं द्वारा पूर्व सूचना के बिना चेक को मंजूरी नहीं दी जाएगी.

50,000 रुपये से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम: बेहतर कदम लेकिन इसे लागू करना मुश्किल
50,000 रुपये से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम: बेहतर कदम लेकिन इसे लागू करना मुश्किल
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Published : Aug 6, 2020, 5:46 PM IST

Updated : Aug 6, 2020, 5:55 PM IST

मुंबई: देश में चेक जारी करने की प्रणाली को बदलने वाले एक कदम में भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. नए नियम के मुताबिक आरबीआई ने 50 हजार रुपये या उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है.

इसका उद्देश्य चेक भुगतान की सुरक्षा को बढ़ाना है. यह अनिवार्य रूप से उच्च-मूल्य की जांच की समाशोधन प्रक्रिया को बदल देगा. इस संबंध में परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश अभी तक आरबीआई द्वारा जारी नहीं किए गए हैं.

ये भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट में माल्या मामले से संबंधित दस्तावेज गायब, अगली सुनवाई 20 अगस्त को

यह सिस्टम देश में जारी किए गए कुल चेक की मात्रा और वैल्यू के आधार पर क्रमशः लगभग 20% और 80% पर कवर करेगा. आरबीआई ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.

पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है?

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत बैंक किसी कंपनी/व्यक्ति द्वारा जारी किए गए चेक के विवरण से मेल खाते हैं. जिन्हें विवरणी द्वारा मंजूरी देने से पहले लाभार्थियों द्वारा नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है.

तो मूल रूप से चेक लिखने वाला व्यक्ति जारी किए गए चेक की जानकारी को लाभार्थी को हस्तांतरित करने से पहले बैंक को साझा करता है. इसमें खाता संख्या, राशि, आदाता का नाम, चेक संख्या, चेक तिथि आदि शामिल हैं.

जब लाभार्थी बैंक में चेक जमा करता है, तो विवरणों की जांच पॉजिटिव पे सिस्टम के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी से की जाती है.

यदि विवरण मेल खाता है तो चेक को को पास किया जाएगा. जबकि मिसमैच होने पर चेक को जारीकर्ता को वापस भेज दिया जाता है.

आईसीआईसीआई बैंक बचत खाता 2016 से अपने खाताधारकों को पॉजिटिव पे सिस्टम सेवा प्रदान कर रहा है. जिसमें ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक के विवरण को बैंक के आई-मोबाईल आवेदन पर चेक के सामने और रिवर्स साइड की छवि के साथ सौंपने से पहले साझा कर सकते हैं.

यह कैसे मदद कर सकता है?

भारत में चेक धोखाधड़ी के मामलों को प्रतिबंधित करने में पॉजिटिव पे सिस्टम बहुत प्रभावी साबित हो सकता है. जिसमें नकली चेक (वास्तविक दिखने के लिए गैर-बैंक पेपर पर बनाई गई), जाली चेक (एक वास्तविक चेक, लेकिन जाली हस्ताक्षर) या धोखाधड़ी वाले चेक (एक वास्तविक ग्राहक द्वारा वास्तविक चेक, लेकिन राशि या प्राप्तकर्ता का नाम उसके भुगतान से पहले बदल दिया गया) शामिल हैं.

उदाहरण के लिए पिछले साल कोच्चि में हुए एक बड़े घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक से महज पांच लेन-देन में क्लोन चेक का उपयोग कर अज्ञात धोखेबाजों ने 2.6 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का गबन किया. पॉजिटिव पे सिस्टम आसानी से इस धोखाधड़ी को पकड़ सकता था.

इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के प्रोफेसर के. श्रीनिवास राव ने कहा, "चेक भुगतान में पॉजिटिव पे सिस्टम में एक दिलचस्प विशेषता है. 50 हजार रुपये और उससे अधिक के चेक जारी करने वाले को अपने बैंक को सूचित करना होगा कि उसने चेक जारी किया है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह एक फूल-प्रूफ प्रणाली होगी."

चुनौतियां क्या हैं?

पॉजिटिव पे मैकेनिज्म की सबसे बड़ी खामी यह है कि उच्च मूल्य वाले चेक बिना पूर्व सूचना के पास नहीं किए जाएंगे. उसी पर प्रकाश डालते हुए राव ने कहा, "कॉर्पोरेट और व्यापारी दिन-प्रतिदिन बहुत सारे चेक जारी करते हैं, प्रत्येक चेक के बारे में सूचित करना मुश्किल हो सकता है."

एक बड़ी सूचीबद्ध कंपनी के सीएफओ ने नाम न छापने की शर्त पर फायदे को स्वीकार करते हुए आशंकाओं की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "वर्तमान में, बड़े मूल्य वाले चेक के मामले में जारीकर्ताओं के साथ क्रॉस-सत्यापन अभी भी किया जाता है. यह प्रणाली पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है. हालांकि, बाद में चेक (राशि या चेक नंबर) या जाली हस्ताक्षर में कोई भी कपटपूर्ण परिवर्तन अभी भी ट्रैक नहीं किया जा सकता है. उस अर्थ में, पॉजिटिव पे सिस्टम मदद कर सकता है."

हालांकि, उन्होंने कहा कि इसे लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि बड़े व्यावसायिक घराने रोजाना हजारों चेक जारी करते हैं, जिनमें से अधिकांश 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के होते हैं.

उन्होंने कहा, "बैंकों को इन विवरणों को समय पर जमा करना और फिर उनके सिस्टम में समान रूप से अपडेट होने वाले बैंक व्यावहारिक नहीं हो सकते. खासकर जब चेक अब भारत में कहीं भी पेश किए जा सकते हैं और एक या दो दिन में मंजूरी के लिए जा सकते हैं."

श्रीनिवास राव ने कहा कि वर्तमान में भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ग्राहक को यह शर्त देता है कि उसे चेक जारी करने के समय बैंकों को सूचित करना होगा. विस्तृत दिशानिर्देशों का इंतजार है. वर्तमान सरकार इसे लागू करने के लिए अध्यादेश के जरिए एक नया कानून ला सकती है.

(ईटीवी भारत रिपोर्ट)

मुंबई: देश में चेक जारी करने की प्रणाली को बदलने वाले एक कदम में भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. नए नियम के मुताबिक आरबीआई ने 50 हजार रुपये या उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है.

इसका उद्देश्य चेक भुगतान की सुरक्षा को बढ़ाना है. यह अनिवार्य रूप से उच्च-मूल्य की जांच की समाशोधन प्रक्रिया को बदल देगा. इस संबंध में परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश अभी तक आरबीआई द्वारा जारी नहीं किए गए हैं.

ये भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट में माल्या मामले से संबंधित दस्तावेज गायब, अगली सुनवाई 20 अगस्त को

यह सिस्टम देश में जारी किए गए कुल चेक की मात्रा और वैल्यू के आधार पर क्रमशः लगभग 20% और 80% पर कवर करेगा. आरबीआई ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.

पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है?

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत बैंक किसी कंपनी/व्यक्ति द्वारा जारी किए गए चेक के विवरण से मेल खाते हैं. जिन्हें विवरणी द्वारा मंजूरी देने से पहले लाभार्थियों द्वारा नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है.

तो मूल रूप से चेक लिखने वाला व्यक्ति जारी किए गए चेक की जानकारी को लाभार्थी को हस्तांतरित करने से पहले बैंक को साझा करता है. इसमें खाता संख्या, राशि, आदाता का नाम, चेक संख्या, चेक तिथि आदि शामिल हैं.

जब लाभार्थी बैंक में चेक जमा करता है, तो विवरणों की जांच पॉजिटिव पे सिस्टम के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी से की जाती है.

यदि विवरण मेल खाता है तो चेक को को पास किया जाएगा. जबकि मिसमैच होने पर चेक को जारीकर्ता को वापस भेज दिया जाता है.

आईसीआईसीआई बैंक बचत खाता 2016 से अपने खाताधारकों को पॉजिटिव पे सिस्टम सेवा प्रदान कर रहा है. जिसमें ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक के विवरण को बैंक के आई-मोबाईल आवेदन पर चेक के सामने और रिवर्स साइड की छवि के साथ सौंपने से पहले साझा कर सकते हैं.

यह कैसे मदद कर सकता है?

भारत में चेक धोखाधड़ी के मामलों को प्रतिबंधित करने में पॉजिटिव पे सिस्टम बहुत प्रभावी साबित हो सकता है. जिसमें नकली चेक (वास्तविक दिखने के लिए गैर-बैंक पेपर पर बनाई गई), जाली चेक (एक वास्तविक चेक, लेकिन जाली हस्ताक्षर) या धोखाधड़ी वाले चेक (एक वास्तविक ग्राहक द्वारा वास्तविक चेक, लेकिन राशि या प्राप्तकर्ता का नाम उसके भुगतान से पहले बदल दिया गया) शामिल हैं.

उदाहरण के लिए पिछले साल कोच्चि में हुए एक बड़े घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक से महज पांच लेन-देन में क्लोन चेक का उपयोग कर अज्ञात धोखेबाजों ने 2.6 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का गबन किया. पॉजिटिव पे सिस्टम आसानी से इस धोखाधड़ी को पकड़ सकता था.

इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के प्रोफेसर के. श्रीनिवास राव ने कहा, "चेक भुगतान में पॉजिटिव पे सिस्टम में एक दिलचस्प विशेषता है. 50 हजार रुपये और उससे अधिक के चेक जारी करने वाले को अपने बैंक को सूचित करना होगा कि उसने चेक जारी किया है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह एक फूल-प्रूफ प्रणाली होगी."

चुनौतियां क्या हैं?

पॉजिटिव पे मैकेनिज्म की सबसे बड़ी खामी यह है कि उच्च मूल्य वाले चेक बिना पूर्व सूचना के पास नहीं किए जाएंगे. उसी पर प्रकाश डालते हुए राव ने कहा, "कॉर्पोरेट और व्यापारी दिन-प्रतिदिन बहुत सारे चेक जारी करते हैं, प्रत्येक चेक के बारे में सूचित करना मुश्किल हो सकता है."

एक बड़ी सूचीबद्ध कंपनी के सीएफओ ने नाम न छापने की शर्त पर फायदे को स्वीकार करते हुए आशंकाओं की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "वर्तमान में, बड़े मूल्य वाले चेक के मामले में जारीकर्ताओं के साथ क्रॉस-सत्यापन अभी भी किया जाता है. यह प्रणाली पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है. हालांकि, बाद में चेक (राशि या चेक नंबर) या जाली हस्ताक्षर में कोई भी कपटपूर्ण परिवर्तन अभी भी ट्रैक नहीं किया जा सकता है. उस अर्थ में, पॉजिटिव पे सिस्टम मदद कर सकता है."

हालांकि, उन्होंने कहा कि इसे लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि बड़े व्यावसायिक घराने रोजाना हजारों चेक जारी करते हैं, जिनमें से अधिकांश 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के होते हैं.

उन्होंने कहा, "बैंकों को इन विवरणों को समय पर जमा करना और फिर उनके सिस्टम में समान रूप से अपडेट होने वाले बैंक व्यावहारिक नहीं हो सकते. खासकर जब चेक अब भारत में कहीं भी पेश किए जा सकते हैं और एक या दो दिन में मंजूरी के लिए जा सकते हैं."

श्रीनिवास राव ने कहा कि वर्तमान में भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ग्राहक को यह शर्त देता है कि उसे चेक जारी करने के समय बैंकों को सूचित करना होगा. विस्तृत दिशानिर्देशों का इंतजार है. वर्तमान सरकार इसे लागू करने के लिए अध्यादेश के जरिए एक नया कानून ला सकती है.

(ईटीवी भारत रिपोर्ट)

Last Updated : Aug 6, 2020, 5:55 PM IST
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