नई दिल्ली: भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करना चाह रहे यात्रियों को नागर विमानन मंत्रालय में आवेदन करने की जरूरत नहीं है और वे सीधे एयरलाइन्स से अपनी टिकट बुक करा सकते हैं. एक आधिकारिक वक्तव्य में बुधवार को यह जानकारी दी गयी.
गृह मंत्रालय द्वारा 22 अगस्त को जारी मानक परिचालन प्रोटोकॉल में कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करने के पात्र लोगों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा चिह्नित किसी एजेंसी में आवश्यक विवरण के साथ आवेदन करना होगा जिसमें प्रस्थान और आगमन स्थल की जानकारी शामिल हो.
मंत्रालय ने बुधवार को ट्विटर पर कहा कि उसने वंदे भारत मिशन तथा 'वायु यातायात बबल प्रणाली' के तहत संचालित सभी विमानन कंपनियों को इस मकसद से निर्दिष्ट एजेंसी चिह्नित किया है.
द्विपक्षीय 'एयर बबल व्यवस्था' के तहत दोनों देशों की एयरलाइन्स कुछ पाबंदियों के साथ विशेष अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को संचालित कर सकती हैं.
मंत्रालय ने कहा, "यात्री संबंधित एयरलाइन्स से सीधे टिकट बुक करा सकते हैं. उन्हें नागर विमानन मंत्रालय में आवेदन/पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है."
ये भी पढ़ें: ये कंपनी करेगी 25000 कर्मचारियों की छंटनी, नौकरी गंवाने वालों में भारतीय भी
देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित चल रही हैं, वहीं वंदे भारत मिशन और द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्थाओं के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है.
भारत ने इस साल जुलाई से अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात तथा कतर जैसे अनेक देशों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्थाओं पर दस्तखत किये हैं.
(सामाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)