नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आदेश दिया कि देश में केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रामाणित दुपहिया-वाहन-चालक हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे. इससे हेलमेट की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी.
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, "मंत्रालय ने दो पहिया मोटर वाहनों (क्वालिटी कंट्रोल) के सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है."
विज्ञप्ति के अनुसार दुपहिया वाहन पर चलने वालो के लिये सुरक्षा हेलमेट को अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रकाशन के अंतर्गत शामिल किया गया है.
विज्ञिप्ति के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्के भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई थी.
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इस समिति में एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा बीआईएस के विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए गए. समिति ने मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट के विस्तृत विश्लेषण के बाद देश में हल्के भार के हेलमेट की सिफारिश की.
मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया. समिति की सिफारिशों के अनुसार बीआईएस ने विशेष विवरणों में संशोधन किया है जिससे हल्के भार के हेलमेट बनेंगे. भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.7 करोड़ टू व्हीलर बनाये जाते हैं.
(पीटीआई-भाषा)