नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों को लेकर अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना का मकसद, वाहन चलाने, निर्माण कार्य में इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर, और सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों को ज्यादा सुरक्षित माहौल प्रदान करना है.
अधिसूचना के अनुसार नए सुरक्षा मानक चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे. अप्रैल-2021 तक पहला चरण और अप्रैल 2024 तक दूसरा चरण लागू होगा. अभी निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले उपकरण वाहनों को सीएमवीआर,1989 के तहत सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है.
नए मानकों का उद्देश्य ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैण्डर्ड (एआईएस)-160 को लागू करना है. इसके तहत कई अहम सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं. मसलन विजुअल डिस्प्ले, ऑपरेटर के लिए स्टेशन और रख-रखाव क्षेत्र, गैर मैटेलिक ईंधन टंकी, न्यूनतम पहुंच का दायरा, वाहन पर ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप, वैकल्पिक निकलने और बैठने का रास्ता, रख-रखाव वाले हिस्से, हैंडरेल, हैंडहोल्ड, गार्ड, मशीन आधारित आवाज करने वाला अलार्म, ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, ऑपरेटर को कार्यक्षेत्र देखने की उचित व्यवस्था, ऑपरेटर सीट वाइब्रेशन आदि फीचर जोड़े गए हैं.
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इसके अतिरिक्त ऑपरेटर के कान के पास उत्सर्जित होने वाली ध्वनि का स्तर तय किया गया है. साथ ही उसका स्तर मापने का भी उपकरण लगाया जाएगा. इसके तहत ब्रेक संबंधित मानकों के लिए सीएमवीआर 96-ए, स्टीयरिंग और घुमाव के लिए जरूरी क्षेत्र के मानकों के लिए 98-ए में संशोधन किया गया है.
निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले वाहन को प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में इन वाहनों का इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर के साथ सड़कों पर चलने वाले दूसरे वाहनों की सुरक्षा नए मानकों के जरिए हो सकेगी. इसे देखते हुए नए सुरक्षा मानकों को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है. इस संबंध में अधिसूचना का ड्रॉफ्ट 13 अगस्त 2020 को आम लोगों की राय जानने के लिए जारी किया गया था.
(आईएएनएस)