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जानिए! इनकम टैक्स रिटर्न को सरल चरणों में कैसे भरें

आप घर बैठकर भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. हम आपको बताएंगे कि कैसे अपना रिटर्न भर सकते हैं.

जानिए! इनकम टैक्स रिटर्न को सरल चरणों में कैसे भरें
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Published : Apr 14, 2019, 9:01 AM IST

मुंबई: आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक या ई-फाइलिंग की सुविधा के आलावे आपके पास इससे भी बेहतर और आसान सुविधा है वो है रिटर्न का ई-सत्यापन करना. इसका मतलब है कि आपको अपने भरे हुए रिटर्न फॉर्म का प्रिंटआउट नहीं लेना है, इसे साइन इन करें और सत्यापन के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में भेज दें. आप इसे ई-सत्यापित कर सकते हैं.

फॉर्म का सत्यापन अंतिम चरण है. जिसका अर्थ है कि आपने आई-टी विभाग में अपनी वापसी जमा कर दी है. ध्यान दें कि आपके पास रिटर्न सत्यापित करने के लिए पूर्व-मान्य बैंक खाता होना चाहिए.

एक अन्य विकल्प आधार आधारित ओटीपी का उपयोग करके ई-सत्यापन करना है. इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ रजिस्टर होना चाहिए. आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके अपने रिटर्न का ई-सत्यापन भी कर सकते हैं.

ऑनलाइन कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न
1) https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग इन करें. यहां यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड भरें. कैप्चा को पूरा करें. इसके बाद आपके पास दो विकल्प होंगे. पहला "फाइल इनकम टैक्स रिटर्न" और दूसरा "रिटर्न / फॉर्म देखना."

2) "फाइल इनकम टैक्स रिटर्न" पर क्लिक करें. फिर अपने पैन, मूल्यांकन वर्ष, आईटीआर 1, 2 या 3 जैसे आईटीआर फॉर्म नंबर की कुंजी में "मूल या संशोधित रिटर्न" जैसे आईटीआर प्रकार का उल्लेख करें. अंत में "जमा करें" चुनें.

3) ध्यान दें कि आपके पास एक विकल्प है जिसके उपयोग से आप पूर्व-विवरण भर सकते हैं जैसे कि रोजगार की प्रकृति, गृह संपत्ति के प्रकार, बैंक विवरण और नवीनतम आईटीआर से धारा 89 के तहत कर राहत.

4) अगले चरण में आप सामान्य सूचना जैसे की आय और कर की गणना, कर विवरण, कर भुगतान और सत्यापन, दान-80 G, और दान -80 GGA जैसे प्रमुखों की जांच कर सकते हैं. इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद, आप अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाता के रूप में पंजीकरण कैसे करें

1) आप ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर ई-रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन ध्यान दें कि आपको पहले अपने पैन विवरण के साथ साइन अप करना होगा. यदि आप पहले ही ऐसा कर चुके हैं, तो बस साइन इन करें और अपनी टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें.

इसके बाद तुरंत साइन अप करें. यहां पोर्टल का यूआरएल है: https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के मुख पृष्ठ के दाईं ओर आप "ई-फाइलिंग" पर जाकर देख सकते हैं, और इसके ठीक नीचे "रजिस्टर योरसेल्फ" विकल्प को चुन कर पंजीकरण कर सकते हैं.

2) "रजिस्टर योरसेल्फ" पर जाएं. यह आपको इस पृष्ठ पर ले जाएगा:

https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Registration/RegistrationHome.html?lang=eng।.

यहां पर कुछ व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाएंगी. इस भरने के बाद आगे बढ़ें. आगे कंटीन्यू करने पर आपको यह पेज देखने को मिलेगा: https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Registration/RegistrationControl.html=jsessionid=4AE172687456014C3BB103DC9683D309.D56JTXY3P212M2M

यहां पैन, उपनाम, मध्य नाम, प्रथम नाम, जन्म तिथि और आवासीय पता भरें. फिर अगले चरण में अपनी यूजर आईडी (जो पैन नंबर है) और पासवर्ड जनरेट करें.

मुंबई: आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक या ई-फाइलिंग की सुविधा के आलावे आपके पास इससे भी बेहतर और आसान सुविधा है वो है रिटर्न का ई-सत्यापन करना. इसका मतलब है कि आपको अपने भरे हुए रिटर्न फॉर्म का प्रिंटआउट नहीं लेना है, इसे साइन इन करें और सत्यापन के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में भेज दें. आप इसे ई-सत्यापित कर सकते हैं.

फॉर्म का सत्यापन अंतिम चरण है. जिसका अर्थ है कि आपने आई-टी विभाग में अपनी वापसी जमा कर दी है. ध्यान दें कि आपके पास रिटर्न सत्यापित करने के लिए पूर्व-मान्य बैंक खाता होना चाहिए.

एक अन्य विकल्प आधार आधारित ओटीपी का उपयोग करके ई-सत्यापन करना है. इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ रजिस्टर होना चाहिए. आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके अपने रिटर्न का ई-सत्यापन भी कर सकते हैं.

ऑनलाइन कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न
1) https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग इन करें. यहां यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड भरें. कैप्चा को पूरा करें. इसके बाद आपके पास दो विकल्प होंगे. पहला "फाइल इनकम टैक्स रिटर्न" और दूसरा "रिटर्न / फॉर्म देखना."

2) "फाइल इनकम टैक्स रिटर्न" पर क्लिक करें. फिर अपने पैन, मूल्यांकन वर्ष, आईटीआर 1, 2 या 3 जैसे आईटीआर फॉर्म नंबर की कुंजी में "मूल या संशोधित रिटर्न" जैसे आईटीआर प्रकार का उल्लेख करें. अंत में "जमा करें" चुनें.

3) ध्यान दें कि आपके पास एक विकल्प है जिसके उपयोग से आप पूर्व-विवरण भर सकते हैं जैसे कि रोजगार की प्रकृति, गृह संपत्ति के प्रकार, बैंक विवरण और नवीनतम आईटीआर से धारा 89 के तहत कर राहत.

4) अगले चरण में आप सामान्य सूचना जैसे की आय और कर की गणना, कर विवरण, कर भुगतान और सत्यापन, दान-80 G, और दान -80 GGA जैसे प्रमुखों की जांच कर सकते हैं. इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद, आप अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाता के रूप में पंजीकरण कैसे करें

1) आप ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर ई-रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन ध्यान दें कि आपको पहले अपने पैन विवरण के साथ साइन अप करना होगा. यदि आप पहले ही ऐसा कर चुके हैं, तो बस साइन इन करें और अपनी टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें.

इसके बाद तुरंत साइन अप करें. यहां पोर्टल का यूआरएल है: https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के मुख पृष्ठ के दाईं ओर आप "ई-फाइलिंग" पर जाकर देख सकते हैं, और इसके ठीक नीचे "रजिस्टर योरसेल्फ" विकल्प को चुन कर पंजीकरण कर सकते हैं.

2) "रजिस्टर योरसेल्फ" पर जाएं. यह आपको इस पृष्ठ पर ले जाएगा:

https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Registration/RegistrationHome.html?lang=eng।.

यहां पर कुछ व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाएंगी. इस भरने के बाद आगे बढ़ें. आगे कंटीन्यू करने पर आपको यह पेज देखने को मिलेगा: https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Registration/RegistrationControl.html=jsessionid=4AE172687456014C3BB103DC9683D309.D56JTXY3P212M2M

यहां पैन, उपनाम, मध्य नाम, प्रथम नाम, जन्म तिथि और आवासीय पता भरें. फिर अगले चरण में अपनी यूजर आईडी (जो पैन नंबर है) और पासवर्ड जनरेट करें.

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जानिए इनकम टैक्स रिटर्न को सरल चरणों में कैसे फाइल करें

मुंबई: आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक या ई-फाइलिंग की सुविधा के आलावे आपके पास इससे भी बेहतर और आसान सुविधा है वो है रिटर्न का ई-सत्यापन करना. इसका मतलब है कि आपको अपने भरे हुए रिटर्न फॉर्म का प्रिंटआउट नहीं लेना है, इसे साइन इन करें और सत्यापन के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में भेज दें. आप इसे ई-सत्यापित कर सकते हैं.



फॉर्म का सत्यापन अंतिम चरण है. जिसका अर्थ है कि आपने आई-टी विभाग में अपनी वापसी जमा कर दी है। ध्यान दें कि आपके पास रिटर्न सत्यापित करने के लिए पूर्व-मान्य बैंक खाता होना चाहिए।



एक अन्य विकल्प आधार आधारित ओटीपी का उपयोग करके ई-सत्यापन करना है. इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ रजिस्टर होना चाहिए. आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके अपने रिटर्न का ई-सत्यापन भी कर सकते हैं.



ऑनलाइन कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

1) https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग इन करें. यहां यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड भरें. कैप्चा को पूरा करें. इसके बाद  आपके पास दो विकल्प होंगे. पहला "फाइल इनकम टैक्स रिटर्न" और दूसरा "रिटर्न / फॉर्म देखना."





2) "फाइल इनकम टैक्स रिटर्न" पर क्लिक करें. फिर अपने पैन, मूल्यांकन वर्ष, आईटीआर 1, 2 या 3 जैसे आईटीआर फॉर्म नंबर की कुंजी में "मूल या संशोधित रिटर्न" जैसे आईटीआर प्रकार का उल्लेख करें. अंत में "जमा करें" चुनें.



3) ध्यान दें कि आपके पास एक विकल्प है जिसके उपयोग से आप पूर्व-विवरण भर सकते हैं जैसे कि रोजगार की प्रकृति, गृह संपत्ति के प्रकार, बैंक विवरण और नवीनतम आईटीआर से धारा 89 के तहत कर राहत. 



4) अगले चरण में आप सामान्य सूचना जैसे की आय और कर की गणना, कर विवरण, कर भुगतान और सत्यापन, दान-80 G, और दान -80 GGA जैसे प्रमुखों की जांच कर सकते हैं. इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद, आप अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं.





ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाता के रूप में पंजीकरण कैसे करें

1) आप ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर ई-रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन ध्यान दें कि आपको पहले अपने पैन विवरण के साथ साइन अप करना होगा. यदि आप पहले ही ऐसा कर चुके हैं, तो बस साइन इन करें और अपनी टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें.



Sign up right away. Here is the URL of the portal: https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home. On the right top side of the home page you can see “New to e-filing”, and exactly below that “Register Yourself” options.

तुरंत साइन अप करें। यहां पोर्टल का यूआरएल है: https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home। मुख पृष्ठ के दाईं ओर आप "ई-फाइलिंग में नया" देख सकते हैं, और इसके ठीक नीचे "रजिस्टर योरसेल्फ" विकल्प।





2) "रजिस्टर योरसेल्फ" पर जाएं. यह आपको इस पृष्ठ पर ले जाएगा:

https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Registration/RegistrationHome.html?lang=eng।. 

यहां पर कुछ व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाएंगी. इस भरने के बाद आगे बढ़ें.



आगे कंटीन्यू करने पर आपको यह पेज देखने को मिलेगा: https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Registration/RegistrationControl.html=jsessionid=4AE172687456014C3BB103DC9683D309.D56JTXY3P212M2M

यहां पैन, उपनाम, मध्य नाम, प्रथम नाम, जन्म तिथि और आवासीय पता भरें. फिर अगले चरण में अपनी यूजर आईडी (जो पैन नंबर है) और पासवर्ड जनरेट करें. 


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