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कोरोना कवच बीमा: इरडा ने बीमा कंपनियों को खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाने के दिए निर्देश - इरडा ने बीमा कंपनियों को खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाने के दिए निर्देश

बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि ये बीमा पालिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने की रखी जा सकती हैं. मानक कोविड बीमा पालिसी 50 हजार रुपये के गुणक वाले संरक्षण के साथ से पांच लाख रुपये तक के हो सकते हैं.

कोरोना कवच बीमा: इरडा ने बीमा कंपनियों को खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाने के दिए निर्देश
कोरोना कवच बीमा: इरडा ने बीमा कंपनियों को खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाने के दिए निर्देश
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Published : Jun 28, 2020, 2:14 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक अल्पावधि वाली मानक कोविड चिकित्सा बीमा पालिसी अथवा कोविड कवच बीमा पेश करने को कहा है.

बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि ये बीमा पालिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने की रखी जा सकती हैं. मानक कोविड बीमा पालिसी 50 हजार रुपये के गुणक वाले संरक्षण के साथ से पांच लाख रुपये तक के हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें- ईंधन की बढ़ी कीमतों ने सब्जी और फलों के व्यवसाय को किया प्रभावित

नियामक ने कहा कि इस तरह के उत्पादों के नाम कोरोना कवच बीमा होने चाहिये. कंपनियां इसके बाद अपना नाम जोड़ सकती हैं.

दिशानिर्देशों में कहा गया कि इन बीमा उत्पादों के लिये एकल प्रीमियम भुगतान करना होगा. इनके प्रीमियम पूरे देश में एक समान होने चाहिये. क्षेत्र या भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इन बीमा उत्पादों के लिये अलग अलग प्रीमियम नहीं हो सकते हैं.

नियामक ने कहा कि इन बीमा उत्पादों में कोविड के इलाज के साथ ही किसी अन्य पुरानी अथवा नयी बीमारी के इलाज का खर्च भी शामिल होना चाहिये. इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने, घर पर ही इलाज कराने, आयुष से उपचार करने तथा अस्पताल में भर्ती होने से पहले व बाद के खर्चों को कवर मिलेगा.

नियामक ने कहा, "सामान्य व स्वास्थ्य बीमा कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के उत्पाद 10 जुलाई 2020 से पहले उपलब्ध हो जायें."

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक अल्पावधि वाली मानक कोविड चिकित्सा बीमा पालिसी अथवा कोविड कवच बीमा पेश करने को कहा है.

बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि ये बीमा पालिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने की रखी जा सकती हैं. मानक कोविड बीमा पालिसी 50 हजार रुपये के गुणक वाले संरक्षण के साथ से पांच लाख रुपये तक के हो सकते हैं.

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नियामक ने कहा कि इस तरह के उत्पादों के नाम कोरोना कवच बीमा होने चाहिये. कंपनियां इसके बाद अपना नाम जोड़ सकती हैं.

दिशानिर्देशों में कहा गया कि इन बीमा उत्पादों के लिये एकल प्रीमियम भुगतान करना होगा. इनके प्रीमियम पूरे देश में एक समान होने चाहिये. क्षेत्र या भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इन बीमा उत्पादों के लिये अलग अलग प्रीमियम नहीं हो सकते हैं.

नियामक ने कहा कि इन बीमा उत्पादों में कोविड के इलाज के साथ ही किसी अन्य पुरानी अथवा नयी बीमारी के इलाज का खर्च भी शामिल होना चाहिये. इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने, घर पर ही इलाज कराने, आयुष से उपचार करने तथा अस्पताल में भर्ती होने से पहले व बाद के खर्चों को कवर मिलेगा.

नियामक ने कहा, "सामान्य व स्वास्थ्य बीमा कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के उत्पाद 10 जुलाई 2020 से पहले उपलब्ध हो जायें."

(पीटीआई-भाषा)

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