नई दिल्ली : बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर दो अलग-अलग मामलों में वाहन बीमा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इरडा ने थर्ड पार्टी वाहन बीमा कारोबार से जुड़े नियमन के तहत न्यूनतम बाध्यताओं का अनुपालन नहीं करने को लेकर निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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दूसरे मामले में इरडा ने भारतीय एक्सा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह मामला उन दिशानिर्देशों के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसके तहत वाहन बीमा सेवा प्रदाता या उसकी किसी संबद्ध कंपनी के सीधे या परोक्ष रूप से भुगतान पर रोक है.