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आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा- रिफंड के लिए बैंक खाते को पैन से जोड़ें - पैन

आयकर विभाग अगले महीने से सिर्फ ई-रिफंड जारी करेगा. यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा. इसके लिए करदाताओं को अपने बैंक खाते को पैन से जोड़ना (लिंक) होगा.

पैन कार्ड (कांसेप्ट इमेज)
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Published : Feb 28, 2019, 11:12 PM IST

नयी दिल्ली : विभाग ने कहा कि रिफंड बैंक खातों में भेजे जाएंगे, क्योंकि आयकर विभाग "एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड जारी करेगा." विभाग ने बुधवार को जारी सार्वजनिक परामर्श में कहा कि अपना रिफंड सीधे, आसान और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते को अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) से जोड़ें, बैंक खाता, बचत, चालू, नकद या ओवरड्राफ्ट खाता हो सकता है,

अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता था. परामर्श में कहा गया है कि करदाता विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट -"https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/" पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं. इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने बैंक खाते को अपने पैन से नहीं जोड़ा है , वे अपने पैन की जानकारी बैंक की शाखा को दें और आयकर विभाग की ई- फाइलिंग वेबसाइट पर इसका सत्यापन करें.

ये भी पढ़ें-सीबीडीटी प्रमुख ने आयकर विभाग से कहा, राजस्व संग्रह, करदाताओं की संख्या बढ़ाएं

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हाल ही में, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों के लिए पैन को आधार से जोड़ना "अनिवार्य" कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को इस वर्ष 31 मार्च तक पूरा किया जाना है. आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत तक आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ पैन संख्या जारी की है , जिसमें से 23 करोड़ आधार से जुड़ चुके हैं.

(भाषा)

नयी दिल्ली : विभाग ने कहा कि रिफंड बैंक खातों में भेजे जाएंगे, क्योंकि आयकर विभाग "एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड जारी करेगा." विभाग ने बुधवार को जारी सार्वजनिक परामर्श में कहा कि अपना रिफंड सीधे, आसान और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते को अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) से जोड़ें, बैंक खाता, बचत, चालू, नकद या ओवरड्राफ्ट खाता हो सकता है,

अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता था. परामर्श में कहा गया है कि करदाता विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट -"https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/" पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं. इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने बैंक खाते को अपने पैन से नहीं जोड़ा है , वे अपने पैन की जानकारी बैंक की शाखा को दें और आयकर विभाग की ई- फाइलिंग वेबसाइट पर इसका सत्यापन करें.

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हाल ही में, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों के लिए पैन को आधार से जोड़ना "अनिवार्य" कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को इस वर्ष 31 मार्च तक पूरा किया जाना है. आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत तक आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ पैन संख्या जारी की है , जिसमें से 23 करोड़ आधार से जुड़ चुके हैं.

(भाषा)

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आयकर विभाग अगले महीने से  सिर्फ ई-रिफंड जारी करेगा. यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा. इसके लिए करदाताओं को अपने बैंक खाते को पैन से जोड़ना (लिंक) होगा. 



नयी दिल्ली : विभाग ने कहा कि रिफंड बैंक खातों में भेजे जाएंगे, क्योंकि आयकर विभाग "एक मार्च 2019 से केवल ई - रिफंड जारी करेगा." विभाग ने बुधवार को जारी सार्वजनिक परामर्श में कहा कि अपना रिफंड सीधे, आसान और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते को अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) से जोड़ें, बैंक खाता, बचत, चालू, नकद या ओवरड्राफ्ट खाता हो सकता है, 

अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता था. परामर्श में कहा गया है कि करदाता विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट -"https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/" पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं. इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने बैंक खाते को अपने पैन से नहीं जोड़ा है , वे अपने पैन की जानकारी बैंक की शाखा को दें और आयकर विभाग की ई- फाइलिंग वेबसाइट पर इसका सत्यापन करें. 

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(भाषा)


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