नई दिल्ली: सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिये मंगलवार को खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं की स्टॉक सीमा कम कर दी. अब प्याज के खुदरा विक्रेता पांच टन और थोक विक्रेता 25 टन ही स्टॉक रख सकेंगे.
पिछले कुछ सप्ताह से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं. सरकार की ओर से इस प्रमुख सब्जी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं.
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पहले खुदरा विक्रेताओं को 10 टन तक और थोक विक्रेताओं को 50 टन तक प्याज का स्टॉक रखने की अनुमति थी. अब यह सीमा आधी कर दी गई है.
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हालांकि, आयातित प्याज पर यह संशोधित स्टॉक (स्टॉक होल्डिंग) सीमा लागू नहीं होगी.