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मई में खुले बाजार में 21 लाख टन चीनी बेच सकती हैं मिलें

आदेश के अनुसार, 534 मिलों को इस महीने 21 लाख टन चीनी बेचने की मंजूरी दी गयी है. इसका उल्लंघन किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

मई में खुले बाजार में 21 लाख टन चीनी बेच सकती हैं मिलें
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Published : May 2, 2019, 1:37 PM IST

नई दिल्ली: चीनी मिलें इस महीने खुले बाजार में 21 लाख टन चीनी बेच सकती हैं. अप्रैल महीने में मिलों को खुले बाजार में 18 लाख टन चीनी बेचने की मंजूरी मिली थी. खाद्य मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गयी है.

आदेश में कहा गया है कि इस सीमा में मिलों को 75 प्रतिशत से अधिक के निर्यात लक्ष्य को पाने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर दी गयी अतिरिक्त मात्रा तथा चीनी के बजाय बी-हेवी मोलासेज से इथेनॉल बनाने के लिये दी गयी अतिरिक्त मात्रा भी शमिल है.

ये भी पढ़ें- टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 2018-19 में एक प्रतिशत घटी

आदेश के अनुसार, 534 मिलों को इस महीने 21 लाख टन चीनी बेचने की मंजूरी दी गयी है. इसका उल्लंघन किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि अधिक घरेलू उत्पादन के कारण चीनी की थोक कीमत उत्पादन लागत से नीचे बनी हुई है.

नई दिल्ली: चीनी मिलें इस महीने खुले बाजार में 21 लाख टन चीनी बेच सकती हैं. अप्रैल महीने में मिलों को खुले बाजार में 18 लाख टन चीनी बेचने की मंजूरी मिली थी. खाद्य मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गयी है.

आदेश में कहा गया है कि इस सीमा में मिलों को 75 प्रतिशत से अधिक के निर्यात लक्ष्य को पाने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर दी गयी अतिरिक्त मात्रा तथा चीनी के बजाय बी-हेवी मोलासेज से इथेनॉल बनाने के लिये दी गयी अतिरिक्त मात्रा भी शमिल है.

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आदेश के अनुसार, 534 मिलों को इस महीने 21 लाख टन चीनी बेचने की मंजूरी दी गयी है. इसका उल्लंघन किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि अधिक घरेलू उत्पादन के कारण चीनी की थोक कीमत उत्पादन लागत से नीचे बनी हुई है.

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मई में खुले बाजार में 21 लाख टन चीनी बेच सकती हैं मिलें

नई दिल्ली: चीनी मिलें इस महीने खुले बाजार में 21 लाख टन चीनी बेच सकती हैं. अप्रैल महीने में मिलों को खुले बाजार में 18 लाख टन चीनी बेचने की मंजूरी मिली थी. खाद्य मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गयी है.

आदेश में कहा गया है कि इस सीमा में मिलों को 75 प्रतिशत से अधिक के निर्यात लक्ष्य को पाने के लिये प्रोत्साहन के तौर पर दी गयी अतिरिक्त मात्रा तथा चीनी के बजाय बी-हेवी मोलासेज से इथेनॉल बनाने के लिये दी गयी अतिरिक्त मात्रा भी शमिल है.

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आदेश के अनुसार, 534 मिलों को इस महीने 21 लाख टन चीनी बेचने की मंजूरी दी गयी है. इसका उल्लंघन किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि अधिक घरेलू उत्पादन के कारण चीनी की थोक कीमत उत्पादन लागत से नीचे बनी हुई है.


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