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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेदांता अस्पताल के एमडी नरेश त्रेहन के खिलाफ केस दर्ज

अधिकारियों के अनुसार, आर्थिक अपराध प्रहरी ने मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत त्रेहान और 15 अन्य के खिलाफ प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की है.

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Published : Jun 10, 2020, 5:49 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेदांता अस्पताल के एमडी नरेश त्रेहन के खिलाफ केस दर्ज
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेदांता अस्पताल के एमडी नरेश त्रेहन के खिलाफ केस दर्ज

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेदांता अस्पताल के लिए भूमि आवंटन से संबंधित एक मामले के संबंध में कार्डियोलॉजिस्ट और मेदांता मेडिसिटी अस्पताल के प्रबंध निदेशक नरेश त्रेहान के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है.

अधिकारियों के अनुसार, आर्थिक अपराध प्रहरी ने मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत त्रेहान और 15 अन्य के खिलाफ प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की है.

ईडी के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया गया था.

शनिवार को गुरुग्राम पुलिस ने केस के सिलसिले में नरेश त्रेहान और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, जालसाजी और विश्वासघात के आपराधिक मुकदमे दर्ज किए.

ये भी पढ़ें: कोविड-19 का टीका बनाने के लिए पैनेसिया बायोटेक का अमेरिका की रेफाना के साथ गठजोड़

प्राथमिकी पीएमएलए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.

(एएनआई)

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेदांता अस्पताल के लिए भूमि आवंटन से संबंधित एक मामले के संबंध में कार्डियोलॉजिस्ट और मेदांता मेडिसिटी अस्पताल के प्रबंध निदेशक नरेश त्रेहान के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है.

अधिकारियों के अनुसार, आर्थिक अपराध प्रहरी ने मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत त्रेहान और 15 अन्य के खिलाफ प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की है.

ईडी के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया गया था.

शनिवार को गुरुग्राम पुलिस ने केस के सिलसिले में नरेश त्रेहान और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, जालसाजी और विश्वासघात के आपराधिक मुकदमे दर्ज किए.

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प्राथमिकी पीएमएलए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.

(एएनआई)

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