नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया.
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके बेटे और अन्य को समन जारी किया और उन्हें सात अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति के अलावा, आरोपपत्र में कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस एस भास्कर रमण आदि का नाम है.
चिदंबरम को 21 अगस्त 2019 को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किया गया था.
16 अक्टूबर, 2019 को ईडी ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया. छह दिन बाद, 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम को जमानत दे दी.
ईडी मामले में उन्हें 4 दिसंबर, 2019 को जमानत मिली थी.
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सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था और चिदंबरम के वित्तमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाया था.
इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.