नई दिल्ली : कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अस्थायी अस्पताल और कोविड केयर सेंटर के निर्माण को सीएसआर एक्टिविटी में शामिल करने की मंजूरी दी है. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट कर कहा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अस्थायी अस्पताल और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए खर्च की गई निधियों को सीएसआर गतिविधि माना जाएगा.
-
Ministry of Corporate Affairs clarifies that spending of CSR funds for “setting up makeshift hospitals and temporary #COVID care facilities” is an eligible CSR activity. pic.twitter.com/lo1jvKUDVm
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 22, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Ministry of Corporate Affairs clarifies that spending of CSR funds for “setting up makeshift hospitals and temporary #COVID care facilities” is an eligible CSR activity. pic.twitter.com/lo1jvKUDVm
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 22, 2021Ministry of Corporate Affairs clarifies that spending of CSR funds for “setting up makeshift hospitals and temporary #COVID care facilities” is an eligible CSR activity. pic.twitter.com/lo1jvKUDVm
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 22, 2021
ये सर्कुलर ऐसे समय में आया है जब देश भर में कोरोना वायरस के मामलों और इससे संबंधित मौतों की संख्या बढ़ रही है. देशभर में कई जगहों पर मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखी जा रही है.
क्या होता है सीएसआर
कंपनी कानून के तहत, लाभकारी संस्थाओं के एक निश्चित वर्ग को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए अपने तीन साल के वार्षिक औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता होती है.
ये भी पढ़ें : ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रेलवे का ग्रीन कॉरिडोर, कल से शुरू होगी ढुलाई