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कुछ कर्मियों की कोविड-19 से मौत हो गई है, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा: एयर इंडिया

बीस जुलाई को जारी आंतरिक परिपत्र में कहा गया है, "कंपनी के कई कर्मी कोविड से संक्रमित पाए जा चुके हैं और कुछ की इस महामारी के चलते मौत भी हो चुकी है. उनके परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को मुआवजा देने का फैसला लिया गया है."

कुछ कर्मियों की कोविड-19 से मौत हो गई है, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा: एयर इंडिया
कुछ कर्मियों की कोविड-19 से मौत हो गई है, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा: एयर इंडिया
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Published : Jul 21, 2020, 7:36 PM IST

नई दिल्ली: एयर इंडिया ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर कहा है कि उसके कुछ कर्मियों की कोविड-19 से मौत हो गई है और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा.

हालांकि एयर इंडिया के प्रवक्ता ने 'पीटीआई-भाषा' के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कोरोना वायरस से कितने कर्मी संक्रमित हुए हैं और कितनों की मौत हुई है.

बीस जुलाई को जारी आंतरिक परिपत्र में कहा गया है, "कंपनी के कई कर्मी कोविड से संक्रमित पाए जा चुके हैं और कुछ की इस महामारी के चलते मौत भी हो चुकी है. उनके परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को मुआवजा देने का फैसला लिया गया है."

परिपत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले स्थायी कर्मचारियों के परिवारों या कानूनी उत्तराधिकारियों को 10-10 लाख, अनुबंध पर काम करने वालों के लिये पांच-पांच लाख और एक साल तक लगातार काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के परिजनों को 90 हजार रुपये दिये जाएंगे.

ये भी पढ़ें: कोविड-19 संकट से निपटने में भारतीय कारोबार जगत ने दिखाई उच्च स्तरीय तत्परता: एचएसबीसी रिपोर्ट

परिपत्र के अनुसार ठेकेदार अथवा सेवा प्रदाता के जरिये काम पर लगने वाले व्यक्ति के परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को दो महीने के मूल वेतन के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: एयर इंडिया ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर कहा है कि उसके कुछ कर्मियों की कोविड-19 से मौत हो गई है और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा.

हालांकि एयर इंडिया के प्रवक्ता ने 'पीटीआई-भाषा' के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कोरोना वायरस से कितने कर्मी संक्रमित हुए हैं और कितनों की मौत हुई है.

बीस जुलाई को जारी आंतरिक परिपत्र में कहा गया है, "कंपनी के कई कर्मी कोविड से संक्रमित पाए जा चुके हैं और कुछ की इस महामारी के चलते मौत भी हो चुकी है. उनके परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को मुआवजा देने का फैसला लिया गया है."

परिपत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले स्थायी कर्मचारियों के परिवारों या कानूनी उत्तराधिकारियों को 10-10 लाख, अनुबंध पर काम करने वालों के लिये पांच-पांच लाख और एक साल तक लगातार काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के परिजनों को 90 हजार रुपये दिये जाएंगे.

ये भी पढ़ें: कोविड-19 संकट से निपटने में भारतीय कारोबार जगत ने दिखाई उच्च स्तरीय तत्परता: एचएसबीसी रिपोर्ट

परिपत्र के अनुसार ठेकेदार अथवा सेवा प्रदाता के जरिये काम पर लगने वाले व्यक्ति के परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को दो महीने के मूल वेतन के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

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