नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे सभी गैरवित्तीय मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों का निरीक्षण करें और ये पता करें कि कौन-कौन स्कूल अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन दे रहा है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को छह हफ्ते में ये हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. जो स्कूल अपने यहां सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. इस मसले पर कोर्ट ने छह हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली के 3 हजार गैरवित्तीय स्कूलों में से बमुश्किल एक फीसदी ने अपने स्कूलों में सातवें वेतन आयोग को लागू किया है. लेकिन सरकार और नगर निगमों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है.