ETV Bharat / briefs

अगस्ता वेस्टलैंड डील: सुशेन मोहन को जमानत तो राजीव सक्सेना को मिली विदेश जाने की अनुमति - susane mohan

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन चुके राजीव सक्सेना को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है. वहीं इसी मामले में गिरफ्तार बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को भी जमानत मिल गई है.

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला
author img

By

Published : Jun 1, 2019, 5:36 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन चुके दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने राजीव सक्सेना को पचास लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश भी दिया है.

गौरतलब है कि राजीव सक्सेना ने याचिका दायर कर यूरोप, दुबई और ब्रिटेन जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी. याचिका में कहा गया था कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है. जिसके बाद पिछले 7 मई को कोर्ट ने पासपोर्ट आफिस से पूछा था कि राजीव सक्सेना का पासपोर्ट निलंबित करने की क्या वजह है.

स्वास्थ्य वजहों से मिली अनुमति
जानकारी के मुताबिक पिछले 25 मार्च को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी. राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी.


कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा था कि उसे ल्यूकेमिया की बीमारी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है.


वहीं इसी मामले में गिरफ्तार बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को भी जमानत मिल गई है. कोर्ट ने सुशेन मोहन गुप्ता को पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन चुके दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने राजीव सक्सेना को पचास लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश भी दिया है.

गौरतलब है कि राजीव सक्सेना ने याचिका दायर कर यूरोप, दुबई और ब्रिटेन जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी. याचिका में कहा गया था कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है. जिसके बाद पिछले 7 मई को कोर्ट ने पासपोर्ट आफिस से पूछा था कि राजीव सक्सेना का पासपोर्ट निलंबित करने की क्या वजह है.

स्वास्थ्य वजहों से मिली अनुमति
जानकारी के मुताबिक पिछले 25 मार्च को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी. राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी.


कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा था कि उसे ल्यूकेमिया की बीमारी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है.


वहीं इसी मामले में गिरफ्तार बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को भी जमानत मिल गई है. कोर्ट ने सुशेन मोहन गुप्ता को पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

Intro:
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्तावेस्टलैंड घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन चुके दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को पचास लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश दिया है।


Body:पिछले 7 मई को कोर्ट ने पासपोर्ट आफिस से पूछा था कि राजीव सक्सेना का पासपोर्ट निलंबित करने की क्या वजह है। राजीव सक्सेना ने यूरोप, दुबई और ब्रिटेन जाने की कोर्ट से इजाजत मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरुरत है। आपको बता दें कि पिछले 25 मार्च को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी । पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी। राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी। पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी थी।
पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।
पिछले 31 जनवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को ईडी हिरासत में भेजा था। राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही गिरफ्तार किया था।


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.