नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन चुके दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने राजीव सक्सेना को पचास लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश भी दिया है.
गौरतलब है कि राजीव सक्सेना ने याचिका दायर कर यूरोप, दुबई और ब्रिटेन जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी. याचिका में कहा गया था कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है. जिसके बाद पिछले 7 मई को कोर्ट ने पासपोर्ट आफिस से पूछा था कि राजीव सक्सेना का पासपोर्ट निलंबित करने की क्या वजह है.
स्वास्थ्य वजहों से मिली अनुमति
जानकारी के मुताबिक पिछले 25 मार्च को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी. राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी.
कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा था कि उसे ल्यूकेमिया की बीमारी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है.
वहीं इसी मामले में गिरफ्तार बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को भी जमानत मिल गई है. कोर्ट ने सुशेन मोहन गुप्ता को पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है.