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डीयू में 22 जून तक भरे जा सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश - du

हाईकोर्ट ने 14 जून की ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. इस फैसले से फॉर्म भरने वाले लगभग साढ़े तीन लाख छात्रों को राहत मिलेगी. कोर्ट ने कहा कि संशोधन का ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है.

डीयू में तारीख बढ़ी
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Published : Jun 15, 2019, 3:24 AM IST

नई दिल्ली: डीयू में एडमिशन के लिए अब ऑनलाइन फॉर्म 22 जून तक भरा जा सकता है. डीयू को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने 14 जून को खत्म हो रही ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद डीयू में इस बार दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरने वाले करीब साढ़े तीन लाख छात्रों को राहत मिलेगी.


संशोधन का ये समय ठीक नहीं-हाईकोर्ट

जस्टिस अनु मल्होत्रा और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा है कि बदलते समय के साथ तालमेल बैठाना जरूरी है. शिक्षा की बेहतरी करने से आपको कोई नहीं रोकता. संशोधन के लिए किया गया आपका फैसला मुमकिन है कि सही हो लेकिन इसका समय शायद ठीक नहीं है.

बीकॉम (ऑनर्स) और बीए (ऑनर्स), अर्थशास्त्र समेत कई स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंड में संशोधन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.


करीब एक लाख होते हैं एडमिशन

गौरतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन 79 कॉलेज आते हैं. दाखिले के लिए फॉर्म भरने वाले करीब तीन से साढ़े तीन लाख छात्रों में से करीब एक लाख छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कॉलेजों में एडमिशन मिलता है.

नई दिल्ली: डीयू में एडमिशन के लिए अब ऑनलाइन फॉर्म 22 जून तक भरा जा सकता है. डीयू को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने 14 जून को खत्म हो रही ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद डीयू में इस बार दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरने वाले करीब साढ़े तीन लाख छात्रों को राहत मिलेगी.


संशोधन का ये समय ठीक नहीं-हाईकोर्ट

जस्टिस अनु मल्होत्रा और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा है कि बदलते समय के साथ तालमेल बैठाना जरूरी है. शिक्षा की बेहतरी करने से आपको कोई नहीं रोकता. संशोधन के लिए किया गया आपका फैसला मुमकिन है कि सही हो लेकिन इसका समय शायद ठीक नहीं है.

बीकॉम (ऑनर्स) और बीए (ऑनर्स), अर्थशास्त्र समेत कई स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंड में संशोधन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.


करीब एक लाख होते हैं एडमिशन

गौरतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन 79 कॉलेज आते हैं. दाखिले के लिए फॉर्म भरने वाले करीब तीन से साढ़े तीन लाख छात्रों में से करीब एक लाख छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कॉलेजों में एडमिशन मिलता है.

हाइकोर्ट ने डीयू को 22 जून तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने के लिए दिया आदेश.

नई दिल्ली :दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है.कोर्ट ने आज यानी 14 जून को खत्म हो रही ऑनलाइन डेट को भी 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.कोर्ट से आए इस फैसले से डीयू में इस बार दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरने वाले करीब साढ़े तीन लाख छात्रों को राहत मिलेगी.

जस्टिस अनु मल्होत्रा और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा है कि बदलते समय के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है. शिक्षा की बेहतरी करने से आपको कोई नहीं रोकता. संशोधन के लिए किया गया आपका फैसला मुमकिन है कि सही हो लेकिन इसका समय शायद ठीक नहीं है. बीकॉम (ऑनर्स) और बीए (ऑनर्स), अर्थशास्त्र सहित कई स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंड में संशोधन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी जिस पर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है.

गौरतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधीन 79 कॉलेज आते हैं. दाखिले के लिए फॉर्म भरने वाले करीब तीन से साढ़े तीन लाख छात्रों में से करीब एक लाख छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कॉलेजों में एडमिशन मिलता है.


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