अमरावती/नई दिल्ली: कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी, जो पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आरोपी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अग्रिम जमानत मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को उनकी याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया जाए. इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
अविनाश के वकीलों ने आज CJI की बेंच के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया. लेकिन अविनाश को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली. सीजेआई की पीठ द्वारा सुनवाई की तारीख को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. CJI न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि यदि जांच अत्यावश्यक है तो लिखित अनुरोध दिया जाना चाहिए.
मंगलवार को कई नाटकीय घटनाक्रम हुए. सोमवार शाम सीबीआई ने अविनाश रेड्डी को विवेका हत्याकांड में मंगलवार सुबह 11 बजे सुनवाई में शामिल होने के लिए सीआरपी 160 का नोटिस जारी किया. मंगलवार को हैदराबाद में मौजूद अविनाश रेड्डी ने सीबीआई को पत्र लिखकर कहा कि वह जांच में शामिल नहीं हो सकते.
पत्र में कहा गया है कि वह सुनवाई में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उन्हें अल्प सूचना दी गई थी. उन्होंने कहा कि वह चार दिन की समय सीमा चाहते हैं, क्योंकि वह हैदराबाद से पुलिवेंदुला गए हुए हैं. अविनाश रेड्डी के पत्र का जवाब देते हुए सीबीआई ने एक बार फिर इस महीने की 19 तारीख को सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा.
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इस बीच, अविनाश रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. विवेका हत्याकांड की जांच अपने अंतिम चरण में पहुंचने के बाद सीबीआई अधिकारियों ने जांच में अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है. नए लोगों के अप्रत्याशित रूप से स्क्रीन पर आने से क्या होगा, इसे लेकर जांच काफी तेज हो गई है.