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मशहूर यूट्यूबर कार्ल रॉक की भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध, ये हैं कारण

मशहूर यूट्यूबर कार्ल रॉक (Karl Rock) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन्‍हें भारत में एंट्री करने से बैन कर दिया गया है. उन्‍होंने इसकी जानकारी देते हुए यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्‍होंने बताया है कि भारत सरकार ने उन्‍हें ब्‍लैकलिस्‍ट कर दिया है और देश में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

YouTuber Karl
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Published : Jul 10, 2021, 3:55 PM IST

Updated : Jul 10, 2021, 5:41 PM IST

हैदराबाद : वीजा नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल रॉक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि यूट्यूबर कार्ल रॉक को पिछले अक्टूबर से भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया है. गृह मंत्रालय के अनुसार एक भारतीय से शादी करने वाले न्यूजीलैंड के नागरिक कार्ल रॉक को केंद्र द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है और उसने इस मामले को यहां और अपने देश (न्यूजीलैंड) में कई अधिकारियों के सामने उठाया है. वहीं पत्नी मनीषा मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति को भारत में आने से रोकने के लिए ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई को चुनौती दी है. हाई कोर्ट इस याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई करेगा.

कार्ल रॉक ने बताया कि अक्टूबर 2020 में मैं दुबई और पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए भारत से निकला. नई दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते ही मेरा वीजा रद्द कर दिया गया. मुझे वीजा रद्द करने का कारण नहीं बताया गया. दुबई आने के बाद मैंने फिर से वीजा के लिए अप्लाई किया. मुझे दुबई के हाई कमीशन में बुलाया गया और बताया गया कि मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, इसलिए मुझे वीजा नहीं जारी किया जा सकता. इसके बाद से हम इस मसले को सुलझाने में लगे हुए हैं.

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न को टैग करते हुए एक ट्वीट में रॉक ने कहा, 'उन्होंने मुझे बिना बताए, कारण बताए, या मुझे जवाब दिए बिना मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया.'

कार्ल रॉक भारत के कई प्रदेश घूम चुके हैं. पिछले साल जुलाई 2020 में कार्ल ने दिल्ली में बने प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनेट भी किया था. तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सम्मानित भी किया था. कार्ल रॉक ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने उन्हें यहां आने से ब्लॉक कर दिया है. उन्हें ब्लैकलिस्ट की सूची में डाल दिया गया है. रॉक ने एक वीडियो जारी कर कहा कि 'भारत सरकार ने मुझे मेरी पत्नी और परिवार से अलग करते हुए भारत लौटने से रोक दिया है.' मेरी पत्नी का नाम मनीषा मलिक है और हम अक्टूबर 2014 में दिल्ली में मिले थे. अप्रैल 2019 में हमने शादी की थी.

कार्ल रॉक यात्रा सुरक्षा, दिलचस्प जगहों, घोटालों से बचने आदि पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में वीडियो बनाते हैं और उनके YouTube चैनल के करीब 1.8 मिलियन ग्राहक हैं. रॉक ने कहा 'गृह मंत्रालय को कई ईमेल लिखे हैं. कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरी पत्नी दिल्ली में गृह मंत्रालय के दरवाजे तक गई, लेकिन मदद नहीं मिली. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि उनके वीजा के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के बाद उनके भारत में प्रवेश एक साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है.

कुछ ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में रॉक के दिसंबर 2019 के ट्वीट के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए, जिसे भारतीयों के एक बड़े वर्ग द्वारा मुस्लिम विरोधी कानून माना जाता था. सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इसका हवाला दिया, भारत की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना, एक उदाहरण के रूप में कि कैसे YouTuber द्वारा वीजा नियमों का उल्लंघन किया गया है.

न्यूजीलैंड से पोस्ट किए गए वीडियो में रॉक ने कहा, 'मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं और उन्हें बहुत याद करता हूं. भारत सरकार ने मुझे मेरी पत्नी मनीषा और परिवार से अलग कर दिया है. हम इस मुद्दे को सुलझाने में लगे हुए हैं. इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.'

पढ़ेंः भारत के लिए अमेरिका का राजदूत नामांकित होने से सम्मानित महसूस कर रहा : गार्सेटी

दरअसल, मनीषा मलिक की शादी के बाद रॉक को एक्स-2 वीजा दिया गया जो भारतीय नागरिकों के पति-पत्नी या बच्चों को दिया जाता है. रॉक को मिला एक्स-2 वीजा 5 मई 2024 को समाप्त होगा. एक्स-2 वीजा के तहत ये नियम है कि इसे हासिल करने वाला व्यक्ति हर 180 दिनों के बाद भारत छोड़ेगा या संबंधित फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सूचित करेगा. याचिका में कहा गया है कि रॉक 10 अक्टूबर 2020 को भारत से बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें भारत आने के लिए वीजा नहीं दिया जा रहा है. यहां तक कि उन्हें वीजा नहीं देने की कोई वजह भी नहीं बताई जा रही है.

हैदराबाद : वीजा नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल रॉक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि यूट्यूबर कार्ल रॉक को पिछले अक्टूबर से भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया है. गृह मंत्रालय के अनुसार एक भारतीय से शादी करने वाले न्यूजीलैंड के नागरिक कार्ल रॉक को केंद्र द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है और उसने इस मामले को यहां और अपने देश (न्यूजीलैंड) में कई अधिकारियों के सामने उठाया है. वहीं पत्नी मनीषा मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति को भारत में आने से रोकने के लिए ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई को चुनौती दी है. हाई कोर्ट इस याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई करेगा.

कार्ल रॉक ने बताया कि अक्टूबर 2020 में मैं दुबई और पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए भारत से निकला. नई दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते ही मेरा वीजा रद्द कर दिया गया. मुझे वीजा रद्द करने का कारण नहीं बताया गया. दुबई आने के बाद मैंने फिर से वीजा के लिए अप्लाई किया. मुझे दुबई के हाई कमीशन में बुलाया गया और बताया गया कि मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, इसलिए मुझे वीजा नहीं जारी किया जा सकता. इसके बाद से हम इस मसले को सुलझाने में लगे हुए हैं.

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न को टैग करते हुए एक ट्वीट में रॉक ने कहा, 'उन्होंने मुझे बिना बताए, कारण बताए, या मुझे जवाब दिए बिना मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया.'

कार्ल रॉक भारत के कई प्रदेश घूम चुके हैं. पिछले साल जुलाई 2020 में कार्ल ने दिल्ली में बने प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनेट भी किया था. तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सम्मानित भी किया था. कार्ल रॉक ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने उन्हें यहां आने से ब्लॉक कर दिया है. उन्हें ब्लैकलिस्ट की सूची में डाल दिया गया है. रॉक ने एक वीडियो जारी कर कहा कि 'भारत सरकार ने मुझे मेरी पत्नी और परिवार से अलग करते हुए भारत लौटने से रोक दिया है.' मेरी पत्नी का नाम मनीषा मलिक है और हम अक्टूबर 2014 में दिल्ली में मिले थे. अप्रैल 2019 में हमने शादी की थी.

कार्ल रॉक यात्रा सुरक्षा, दिलचस्प जगहों, घोटालों से बचने आदि पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में वीडियो बनाते हैं और उनके YouTube चैनल के करीब 1.8 मिलियन ग्राहक हैं. रॉक ने कहा 'गृह मंत्रालय को कई ईमेल लिखे हैं. कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरी पत्नी दिल्ली में गृह मंत्रालय के दरवाजे तक गई, लेकिन मदद नहीं मिली. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि उनके वीजा के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के बाद उनके भारत में प्रवेश एक साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है.

कुछ ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में रॉक के दिसंबर 2019 के ट्वीट के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए, जिसे भारतीयों के एक बड़े वर्ग द्वारा मुस्लिम विरोधी कानून माना जाता था. सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इसका हवाला दिया, भारत की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना, एक उदाहरण के रूप में कि कैसे YouTuber द्वारा वीजा नियमों का उल्लंघन किया गया है.

न्यूजीलैंड से पोस्ट किए गए वीडियो में रॉक ने कहा, 'मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं और उन्हें बहुत याद करता हूं. भारत सरकार ने मुझे मेरी पत्नी मनीषा और परिवार से अलग कर दिया है. हम इस मुद्दे को सुलझाने में लगे हुए हैं. इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.'

पढ़ेंः भारत के लिए अमेरिका का राजदूत नामांकित होने से सम्मानित महसूस कर रहा : गार्सेटी

दरअसल, मनीषा मलिक की शादी के बाद रॉक को एक्स-2 वीजा दिया गया जो भारतीय नागरिकों के पति-पत्नी या बच्चों को दिया जाता है. रॉक को मिला एक्स-2 वीजा 5 मई 2024 को समाप्त होगा. एक्स-2 वीजा के तहत ये नियम है कि इसे हासिल करने वाला व्यक्ति हर 180 दिनों के बाद भारत छोड़ेगा या संबंधित फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सूचित करेगा. याचिका में कहा गया है कि रॉक 10 अक्टूबर 2020 को भारत से बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें भारत आने के लिए वीजा नहीं दिया जा रहा है. यहां तक कि उन्हें वीजा नहीं देने की कोई वजह भी नहीं बताई जा रही है.

Last Updated : Jul 10, 2021, 5:41 PM IST
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