लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने रात में महिलाओं से इच्छा के विरुद्ध दफ्तरों में काम न कराने का आदेश दिया है. यह आदेश सरकारी और निजी क्षेत्र में लागू किया गया है. यह आदेश श्रम विभाग की ओर से जारी किया गया है, ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वे परिवार को पर्याप्त समय दे सकें.
इस व्यवस्था के तहत अनिवार्य सेवाओं में कुछ अपवाद शामिल किए गए हैं बाकी सभी जगह यह नियम लागू होगा. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना और सरकार के प्रवक्ता नवनीत सहगल ने बताया कि श्रम विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है. इसे लागू कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश में महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती रात में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा. यह व्यवस्था शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगी.
अनिवार्य सेवा को छोड़कर सभी विभागों और निजी संस्थानों में यह व्यवस्था लागू होगी. अनेक जगह से इस तरह की शिकायतें आई हैं कि रात में काम करने वाली महिलाओं को पारिवारिक, मानसिक और कई अन्य तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी के मद्देनजर श्रम विभाग ने यह आदेश जारी किया है.
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