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हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा- ओआईसी कार्ड धारक ब्रिटिश नागरिक को क्यों निर्वासित किया

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि तबलीगी घटना बहुत पहले समाप्त हो गई है और याचिकाकर्ता जिसे काली सूची में डाला गया था, उसके पास वैध ओआईसी कार्ड है. इसके साथ ही अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी कर कहा कि वह हलफनामा दाखिल कर याचिकाकर्ता को पांच मार्च 2021 को मुंबई आने पर निर्वासित करने की वजह बताए.

oic card holder deported british citizen
ओआईसी कार्ड धारक ब्रिटिश नागरिक
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Published : Apr 29, 2021, 1:50 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि मार्च में परिवार से मिलने आए 'भारतीय मूल के विदेशी नागरिक' (ओसीआई) कार्ड धारक ब्रिटिश नागरिक को वापस उसके देश क्यों भेज दिया गया. केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ब्रिटिश नागरिक को इसलिए निर्वासित किया गया क्योंकि पिछले साल मार्च में दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के कारण उसका नाम काली सूची में डाल दिया गया था.

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि तबलीगी घटना बहुत पहले समाप्त हो गई है और याचिकाकर्ता जिसे काली सूची में डाला गया था, उसके पास वैध ओआईसी कार्ड है. इसके साथ ही अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी कर कहा कि वह हलफनामा दाखिल कर याचिकाकर्ता को पांच मार्च 2021 को मुंबई आने पर निर्वासित करने की वजह बताए.

पढ़ें: प्रमुख बंदरगाहों को ऑक्सीजन, संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों से सभी शुल्क हटाने का निर्देश

याचिकाकर्ता के मुताबिक उसकी पत्नी और माता-पिता भारत में रहते हैं और वह उनसे मिलने आया था.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि मार्च में परिवार से मिलने आए 'भारतीय मूल के विदेशी नागरिक' (ओसीआई) कार्ड धारक ब्रिटिश नागरिक को वापस उसके देश क्यों भेज दिया गया. केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ब्रिटिश नागरिक को इसलिए निर्वासित किया गया क्योंकि पिछले साल मार्च में दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के कारण उसका नाम काली सूची में डाल दिया गया था.

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि तबलीगी घटना बहुत पहले समाप्त हो गई है और याचिकाकर्ता जिसे काली सूची में डाला गया था, उसके पास वैध ओआईसी कार्ड है. इसके साथ ही अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी कर कहा कि वह हलफनामा दाखिल कर याचिकाकर्ता को पांच मार्च 2021 को मुंबई आने पर निर्वासित करने की वजह बताए.

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याचिकाकर्ता के मुताबिक उसकी पत्नी और माता-पिता भारत में रहते हैं और वह उनसे मिलने आया था.

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