संबलपुर: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संबलपुर ने एक अनुकरणीय सजा में मंगलवार को एक ज़ेरॉक्स दुकान के मालिक को एक ग्राहक को 3 रुपये वापस करने से इनकार करने पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना देने का आदेश दिया. आदेश के अनुसार, जुर्माना अदा न करने पर जुर्माने की रकम शिकायतकर्ता को वसूल होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करनी होगी.
आयोग के आदेश में कहा गया कि दुकान मालिक को आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता से ज़ेरॉक्स शुल्क के लिए प्राप्त अतिरिक्त धन के रूप में 3 रुपये वापस करने और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा न करने पर शिकायतकर्ता को राशि का भुगतान होने तक 9% वार्षिक ब्याज देना होगा.
रिपोर्टों के अनुसार, संबलपुर जिले के बुधराजा क्षेत्र के पत्रकार प्रफुल्ल कुरार दाश 28 अप्रैल, 2023 को दस्तावेज़ की फोटोकॉपी लेने के लिए दुकान पर गए थे. दाश ने पांच रुपये दिए और दुकानदार से कहा था कि वह तीन रुपये वापस कर दे, क्योंकि फोटोकॉपी की वास्तविक दर दो रुपये प्रति कॉपी है. लेकिन दुकानदार ने राशि वापस करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया.
बार-बार अनुरोध करने के बाद, मालिक की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने पांच रुपये वापस कर दिए और शिकायतकर्ता को यह कहकर अपमानित किया कि उसने पैसे भिखारी को दान कर दिए हैं. इसके अलावा, दुकानदार ने कोई रसीद या बिल नहीं दिया था, जो एक अनुचित व्यापार व्यवहार है और इससे वित्तीय नुकसान के अलावा काफी मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और असुविधा हुई.
आदेश के अनुसार, दुकानदार इन कारणों के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है. आदेश में आगे कहा गया कि विपक्षी दल ने कोई रसीद या बिल नहीं दिया था, जो ओपी द्वारा अपनाया गया एक अनुचित व्यापार व्यवहार है. इसके अलावा, ओपी प्रति फोटोकॉपी बाजार दर की तुलना में अधिक पैसा वसूल रहा है. इसलिए, ओपी सेवा में कमी है. यह उपभोक्ता का शोषण है.
शिकायतकर्ता प्रफुल्ल कुरार दाश ने कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है. यह सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए चिंता का विषय है. घटना के बाद मैं इतना अपमानित हुआ कि मैंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई और अदालत के हस्तक्षेप की बदौलत मुझे न्याय मिला. दुकान के मालिक गौरव अग्रवाल ने कहा, 'अधिवक्ता के साथ फैसला पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है.'