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अभियोजन इकाई को मजबूत करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं : SC ने CBI से पूछा

उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया है कि ऐसी धारणा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मिलने वाले मामलों में सफलता दर कम है और कहा है कि प्रमुख जांच एजेंसी अवरोधों की पहचान करे तथा अपनी अभियोजन इकाई को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों से उसे अवगत कराएं.

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Published : Sep 4, 2021, 8:11 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर बताएं कि एजेंसी कितने मामलों में निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में आरोपियों को दोषी साबित कराने में सफल रही है.

यह भी पढ़ें-सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी : चेयरमैन आर के अरोड़ा

कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई निदेशक बताएं कि श्रमशक्ति, अवसंरचना सुविधाओं की कमी और जांच गुणवत्ता जैसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या कौन से कदम प्रस्तावित हैं. न्यायालय ने यह निर्देश सीबीआई द्वारा एक मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया. अपील 542 दिन के विलंब से दायर की गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर बताएं कि एजेंसी कितने मामलों में निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में आरोपियों को दोषी साबित कराने में सफल रही है.

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कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई निदेशक बताएं कि श्रमशक्ति, अवसंरचना सुविधाओं की कमी और जांच गुणवत्ता जैसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या कौन से कदम प्रस्तावित हैं. न्यायालय ने यह निर्देश सीबीआई द्वारा एक मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया. अपील 542 दिन के विलंब से दायर की गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

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