नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर बताएं कि एजेंसी कितने मामलों में निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में आरोपियों को दोषी साबित कराने में सफल रही है.
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कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई निदेशक बताएं कि श्रमशक्ति, अवसंरचना सुविधाओं की कमी और जांच गुणवत्ता जैसे मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या कौन से कदम प्रस्तावित हैं. न्यायालय ने यह निर्देश सीबीआई द्वारा एक मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया. अपील 542 दिन के विलंब से दायर की गई थी.
(पीटीआई-भाषा)