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बंगाल में लॉकडाउन 30 जुलाई तक बढ़ा, जानें क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा - कोरोना लॉकडाउन बंगाल में

पश्चिम बंगाल में कोरोना लॉकडाउन 30 जुलाई तक बढ़ गया है. हालांकि, इस दौरान कुछ छूटों की भी घोषणा की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

कोरोना लॉकडाउन
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Published : Jul 14, 2021, 7:11 PM IST

कोलकाता : देश में कोविड-19 महामारी ( Covid-19 pandemic) की तीसरी लहर के बारे में विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताए जाने के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ( West Bengal government ) ने जारी लॉकडाउन बुधवार को 30 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया. हालांकि, इस दौरान कुछ छूटों की भी घोषणा की गयी है.

एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि मेट्रो रेलवे सेवाओं को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ फिर से शुरू करने की अनुमति दी गयी है, लेकिन यह अनुमति सप्ताहांत के लिए नहीं होगी. लोकल ट्रेन सेवाएं आम लोगों के लिए निलंबित रहेंगी.

यह प्रतिबंध 16 मई को लगाए गए थे और आखिरी बार उन्हें 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया था. सरकारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक बसों, टैक्सियों, ऑटोरिक्शा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गयी है. इसमें कहा गया है कि सरकारी और निजी दोनों तरह के कार्यालयों को भी आधे कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गयी है.

यह भी पढ़ें- जापानी फूलों से महकेगा रुद्राक्ष, डेलीगेटस चखेंगे बनारसी रसोई में तैयार जापानी सूप

जिम और ब्यूटी पार्लर भी सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकते हैं. शादी-विवाह जैसे सामाजिक समारोहों में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं सब्जी बाजार सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक खुले रह सकेंगे.

(पीटीआई भाषा)

कोलकाता : देश में कोविड-19 महामारी ( Covid-19 pandemic) की तीसरी लहर के बारे में विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताए जाने के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ( West Bengal government ) ने जारी लॉकडाउन बुधवार को 30 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया. हालांकि, इस दौरान कुछ छूटों की भी घोषणा की गयी है.

एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि मेट्रो रेलवे सेवाओं को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ फिर से शुरू करने की अनुमति दी गयी है, लेकिन यह अनुमति सप्ताहांत के लिए नहीं होगी. लोकल ट्रेन सेवाएं आम लोगों के लिए निलंबित रहेंगी.

यह प्रतिबंध 16 मई को लगाए गए थे और आखिरी बार उन्हें 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया था. सरकारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक बसों, टैक्सियों, ऑटोरिक्शा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गयी है. इसमें कहा गया है कि सरकारी और निजी दोनों तरह के कार्यालयों को भी आधे कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गयी है.

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जिम और ब्यूटी पार्लर भी सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकते हैं. शादी-विवाह जैसे सामाजिक समारोहों में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं सब्जी बाजार सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक खुले रह सकेंगे.

(पीटीआई भाषा)

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