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केरल : नौसेना ने अज्ञात ड्रोन को कब्जे में लेकर पुलिस को सौंपा

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Published : Jul 30, 2021, 9:22 PM IST

केरल में बीते दिनों एक पुल पर अज्ञात ड्रोन देखा गया था, जिसे नेवी ने कब्जे में ले लिया था. नेवी ने ड्रोन पुलिस को सौंप दिया है. हालांकि जिसका ड्रोन था, उसका दावा है कि वह यूट्यूब चैनल के लिए इसे इस्तेमाल कर रहा था.

ड्रोन को कब्जे में लेकर पुलिस को सौंपा
ड्रोन को कब्जे में लेकर पुलिस को सौंपा

कोच्चि : भारतीय नौसेना ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक पुल के ऊपर उड़ने वाले अज्ञात ड्रोन (drone) को कब्जे में लेकर विस्तृत जांच के लिए उसे पुलिस को सौंप दिया है.

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, ड्रोन को 26 जुलाई को पुराने थोप्पमपडी पुल के ऊपर देखा गया था. इस ड्रोन को वडुथाना इलाके में रहने वाला 26 वर्षीय एक व्यक्ति उड़ा रहा था. उसका दावा है कि ड्रोन का इस्तेमाल वह अपने यूट्यूब चैनल और ट्रैवल ब्लॉग के लिए कर रहा था.

विज्ञप्ति के मुताबिक, ड्रोन उड़ाने के लिए उसने भारतीय नौसेना से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी भी नागरिक, निजी अथवा रक्षा हवाई अड्डों के परिसर से तीन किलोमीटर के भीतर रिमोट से संचालित किसी भी प्रकार के विमान अथवा ड्रोन को उड़ाना प्रतिबंधित है.

पढ़ें- जम्मू में सैन्य अड्डे के पास फिर देखे गए ड्रोन

रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति ने यह ड्रोन ओएलएक्स वेबसाइट के जरिए किसी अन्य व्यक्ति से एक लाख रुपये में खरीदा था, इसलिए वह अधिकारियों को इसका बिल नहीं दिखा सका. पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर आपराधिक दंड संहिता की धारा 102 और 151 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

(पीटीआई-भाषा)

कोच्चि : भारतीय नौसेना ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक पुल के ऊपर उड़ने वाले अज्ञात ड्रोन (drone) को कब्जे में लेकर विस्तृत जांच के लिए उसे पुलिस को सौंप दिया है.

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, ड्रोन को 26 जुलाई को पुराने थोप्पमपडी पुल के ऊपर देखा गया था. इस ड्रोन को वडुथाना इलाके में रहने वाला 26 वर्षीय एक व्यक्ति उड़ा रहा था. उसका दावा है कि ड्रोन का इस्तेमाल वह अपने यूट्यूब चैनल और ट्रैवल ब्लॉग के लिए कर रहा था.

विज्ञप्ति के मुताबिक, ड्रोन उड़ाने के लिए उसने भारतीय नौसेना से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी भी नागरिक, निजी अथवा रक्षा हवाई अड्डों के परिसर से तीन किलोमीटर के भीतर रिमोट से संचालित किसी भी प्रकार के विमान अथवा ड्रोन को उड़ाना प्रतिबंधित है.

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रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति ने यह ड्रोन ओएलएक्स वेबसाइट के जरिए किसी अन्य व्यक्ति से एक लाख रुपये में खरीदा था, इसलिए वह अधिकारियों को इसका बिल नहीं दिखा सका. पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर आपराधिक दंड संहिता की धारा 102 और 151 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

(पीटीआई-भाषा)

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