प्रयागराज: राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या में आरोपी बाहुबली पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई. उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्त परवीन फरार है. उस पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है. कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन को मामले की गंभीरता देखते हुए जमानत देने से इनकार करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने से माफिया के गैंग को करारा झटका लगा है. अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से अब उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी.
उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता परवीनः 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के साथ ही उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को भी आरोपी बनाया गया है. वारदात वाले दिन के बाद से अतीक के तमाम गुर्गों के साथ ही शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है. पुलिस ने शाइस्ता परवीन के ऊपर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है.
मामले में अतीक का तीसरे नंबर का बेटा भी आरोपी है. वह भी फरार चल रहा है. पुलिस अतीक के गुर्गों के साथ शाइस्ता और बेटे असद की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस की ओर से अतीक के गैंग पर लगातार नकेल कसी जा रही है. अतीक के गैंग के कई सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. वहीं, फरार आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है.
इसी बीच शाइस्ता परवीन की तरफ से जनपद न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.
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