नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा शिव सेना पार्टी के सिंबल को सीज किए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ठाकरे ने सिंबल सीज करने के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें 'शिवसेना' पार्टी के नाम और धनुष और तीर चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी.
बता दें, निर्वाचन आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों गुटों को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न का उपयोग करने पर आठ अक्टूबर को पाबंदी लगा दी थी.
पार्टी के दोनों गुटों ने नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करने की पृष्ठभूमि में एक अंतरिम आदेश जारी करके निर्वाचन आयोग ने दोनों से कहा था कि वे सोमवार तक अपनी-अपनी पार्टी के लिए तीन-तीन नये नाम और चुनाव चिह्न सुझाएं. आयोग दोनों गुटों द्वारा सुझाए गए नामों और चुनाव चिह्नों में से उन्हें किसी एक का उपयोग करने की अनुमति आगामी उपचुनाव में देगा. अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव नजदीक आने की स्थिति में शिंदे गुट द्वारा अनुरोध किए जाने पर आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है.
इस पर उद्धव ठाकरे गुट के अंबादास दानवे ने कहा कि अंधेरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शिवसेना के चुनाव चिह्न पर रोक लगाने का निर्वाचन आयोग का अंतरिम आदेश अन्याय है. दरअसल चुनाव आयोग ने ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को पार्टी के चुनाव चिह्न 'धनुष और तीर' को लेकर दावे के संबंध में 8 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा था. इसी के तहत उद्धव गुट ने शनिवार को ईसी को दस्तावेज सौंपे.
उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को तीन सिबंल दिए हैं जोकि 'त्रिशूल', 'मशाल' और 'उगता सूरज' है. चुनाव आयोग अब तय करेगा और चुनाव चिह्न आवंटित करेगा.