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Kolkata में अवैध रूप से रेडियोधर्मी पदार्थ रखने के आरोप में दो गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल सीआईडी ​​ने कोलकाता हवाईअड्डे के निकट एक इलाके से दो लोगों को अवैध रूप से रेडियोधर्मी पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनका अनुमानित मूल्य ₹4,250 करोड़ है.

रेडियोधर्मी पदार्थ रखने के आरोप में दो गिरफ्तार
रेडियोधर्मी पदार्थ रखने के आरोप में दो गिरफ्तार
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Published : Aug 26, 2021, 11:03 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सीआईडी ​​ने कोलकाता हवाईअड्डे के निकट एक इलाके से दो लोगों को अवैध रूप से रेडियोधर्मी पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनका अनुमानित मूल्य ₹4,250 करोड़ है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति से गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए सीआईडी अधिकारियों ​​ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. व्यक्ति के अनुसार, रेडियोधर्मी सामग्री के चार टुकड़ों की बिक्री के लिए दोनों आरोपियों ने उससे संपर्क किया था.पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब्त किए गए चार टुकड़ों में से एक कैलिफोर्नियम होने का संदेह है, जिसके कई उपयोग हैं और इसके एक ग्राम की कीमत लगभग ₹170 करोड़ है.

इसे भी पढ़ें-अफगानिस्तान मुद्दे पर केंद्र को मिला ममता बनर्जी का समर्थन

अधिकारी ने बताया, दोनों ने दावा किया कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर कर्नाटक के किसी व्यक्ति से रेडियोधर्मी पदार्थ खरीदा था, जिसका कुल वजन 250 ग्राम था.

सीआईडी ​​अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को परमाणु ऊर्जा कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.उन्होंने बताया, हमें लगता ​​है कि ये सामग्री किसी प्रयोगशाला से चुराई गई है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

(पीटीआई-भाषा)

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सीआईडी ​​ने कोलकाता हवाईअड्डे के निकट एक इलाके से दो लोगों को अवैध रूप से रेडियोधर्मी पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनका अनुमानित मूल्य ₹4,250 करोड़ है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति से गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए सीआईडी अधिकारियों ​​ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. व्यक्ति के अनुसार, रेडियोधर्मी सामग्री के चार टुकड़ों की बिक्री के लिए दोनों आरोपियों ने उससे संपर्क किया था.पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब्त किए गए चार टुकड़ों में से एक कैलिफोर्नियम होने का संदेह है, जिसके कई उपयोग हैं और इसके एक ग्राम की कीमत लगभग ₹170 करोड़ है.

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अधिकारी ने बताया, दोनों ने दावा किया कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर कर्नाटक के किसी व्यक्ति से रेडियोधर्मी पदार्थ खरीदा था, जिसका कुल वजन 250 ग्राम था.

सीआईडी ​​अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को परमाणु ऊर्जा कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.उन्होंने बताया, हमें लगता ​​है कि ये सामग्री किसी प्रयोगशाला से चुराई गई है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

(पीटीआई-भाषा)

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