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Jammu kashmir News : नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में दो गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

Two arrested for kidnapping and sexually assaulting minor girls
नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में दो गिरफ्तार
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Published : Jul 7, 2023, 8:21 PM IST

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इस बारे में श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, 'इन दोनों आरोपियों की पहचान हिलाल राथर (24), सोपोर और शब्बीर मीर (30) जिला बारामूला के क्रेरी क्षेत्र के रूप में की गई है.'

पुलिस ने आगे कहा, 'दोनों नाबालिग लड़कियों को बचा लिया गया है और साथ ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 376 और 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.' इस सिलसिले में श्रीनगर के लाल बाजार पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत (प्रवेशक यौन उत्पीड़न के लिए सजा) मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि गुरुवार को निवासी कंठपोरा, सोगम कुपवाड़ा के रहने वाले मोहम्मद इकबाल शेख (46) को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यह आरोपी इन दिनों श्रीनगर में रह रहा था. पुलिस के अनुसार, आरोपी बच्चे का रिश्तेदार है. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 352, 376 (बलात्कार के लिए सजा), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ पाक्सो अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. प्रासंगिक रूप से, कश्मीर में हाल ही में सामाजिक अपराधों में भारी वृद्धि देखी जा रही है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में अब तक कश्मीर में बच्चों के खिलाफ अपराध के लगभग 20 मामले सामने आए हैं.

ये भी पढ़ें - jammu kashmir News : बारामूला कस्बे में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, दो महिलाओं सहित छह गिरफ्तार

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इस बारे में श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, 'इन दोनों आरोपियों की पहचान हिलाल राथर (24), सोपोर और शब्बीर मीर (30) जिला बारामूला के क्रेरी क्षेत्र के रूप में की गई है.'

पुलिस ने आगे कहा, 'दोनों नाबालिग लड़कियों को बचा लिया गया है और साथ ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 376 और 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.' इस सिलसिले में श्रीनगर के लाल बाजार पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत (प्रवेशक यौन उत्पीड़न के लिए सजा) मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि गुरुवार को निवासी कंठपोरा, सोगम कुपवाड़ा के रहने वाले मोहम्मद इकबाल शेख (46) को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यह आरोपी इन दिनों श्रीनगर में रह रहा था. पुलिस के अनुसार, आरोपी बच्चे का रिश्तेदार है. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 352, 376 (बलात्कार के लिए सजा), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ पाक्सो अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. प्रासंगिक रूप से, कश्मीर में हाल ही में सामाजिक अपराधों में भारी वृद्धि देखी जा रही है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में अब तक कश्मीर में बच्चों के खिलाफ अपराध के लगभग 20 मामले सामने आए हैं.

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