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Jharkhand Cabinet Big Decision: झारखंड के ट्रांसजेंडर होंगे पिछड़ा वर्ग में शामिल, मिलेगा प्रतिमाह एक हजार रुपया पेंशन

झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है. झारखंड के ट्रांसजेंडरों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा. झारखंड कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. इसके साथ ही ट्रांसजेंडर को प्रतिमाह एक हजार रुपए पेंशन भी दिया जाएगा.

jharkhand cabinet meeting
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 6, 2023, 8:13 PM IST

Updated : Sep 7, 2023, 8:51 AM IST

वंदना डाडेल, कैबिनेट सचिव, झारखंड

रांची: झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए बड़ा फैसला लिया है. हेमंत सरकार ने झारखंड के ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर को ना केवल ओबीसी में शामिल करने का निर्णय लिया गया बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपये के पेंशन का लाभ भी देने का निर्णय लिया गया है.

यह भी पढ़ें: हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला: राज्य के सात अनुसूचित जिलों के पिछड़ों को मिलेगा ईडब्ल्यूएस श्रेणी आरक्षण का लाभ

इस फैसले के तहत ओबीसी आरक्षण का लाभ उन्हीं ट्रांसजेंडर को मिलेगा जो पहले से अन्य योजनाओं के लाभ या किसी जाति से ना जुड़े हों. झारखंड सरकार की कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए इसकी घोषणा की. साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई है.

देखें वीडियो

कैबिनेट मीटिंग में अन्य प्रमुख प्रस्तावों पर लगी मुहर:

  1. व्यवहार न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क में वृद्धि, अब एक हजार रुपया मिलेगा, पहले 500 रुपया मिलता था.
  2. आशुलिपिक सेवा नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली 2023 की स्वीकृति प्रदान की गई.
  3. झारखंड वित्त नियमावली सरलीकरण करने के लिए दो व्यक्ति को समिति में सदस्य के लिए मनोनयन के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में.
  4. मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते में जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन की मंजूरी
  5. गोविंदपुर -निरसा दक्षिणी क्षेत्र पेयजल ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए पुर्नरीक्षित राशि तीन अरब की मंजूरी
  6. झारखंड राज्य औषधि प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली की मंजूरी
  7. डुमरी विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए तीन करोड़ 68 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति
  8. निदेशक औषधि नियमावली की स्वीकृति
  9. रांची और जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त झारखंड किशोर न्याय बोर्ड गठित करने की स्वीकृति.
  10. पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सम्मानित करने की प्रक्रिया में बदलाव की स्वीकृति
  11. झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई. इसके तहत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में अब अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मी भी शामिल होंगे.
  12. झारखंड सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले आठवीं वर्ग के एससी-एसटी और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 2021-22 और 2022-23 के लिए डीबीटी के माध्यम से साइकिल के लिए मिलेगा पैसा. वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए विभाग टेंडर निकालकर बच्चों को मुहैया करायेगी साइकिल.
  13. कोडरमा-जमुआ पथ 44 करोड़ से बनेगा.
  14. वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों के नियमावली में संशोधन, नैक ग्रेडिंग वालों को ज्यादा पैसा मिलेगा.C, B, A ग्रेडिंग के हिसाब से 4 लाख 6 लाख 8 लाख मिलेगा.
  15. कांची सिंचाई योजना के लिए 63 करोड़ 56 लाख की स्वीकृति.
  16. दुर्घटना में घायल राज्य पुलिस/ प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ एसएसबी के जवानों को स्थायी विकलांगता होने की अनुग्रह राशि बढ़ी. अब मिलेगा अधिकतम राशि 7.5 लाख.उग्रवादी हिंसा में ये राशि दोगुनी होगी.
  17. 28 सिविल जज को प्रोन्नति की मंजूरी
  18. वायरलेस विभाग के नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन

वंदना डाडेल, कैबिनेट सचिव, झारखंड

रांची: झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए बड़ा फैसला लिया है. हेमंत सरकार ने झारखंड के ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर को ना केवल ओबीसी में शामिल करने का निर्णय लिया गया बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपये के पेंशन का लाभ भी देने का निर्णय लिया गया है.

यह भी पढ़ें: हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला: राज्य के सात अनुसूचित जिलों के पिछड़ों को मिलेगा ईडब्ल्यूएस श्रेणी आरक्षण का लाभ

इस फैसले के तहत ओबीसी आरक्षण का लाभ उन्हीं ट्रांसजेंडर को मिलेगा जो पहले से अन्य योजनाओं के लाभ या किसी जाति से ना जुड़े हों. झारखंड सरकार की कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए इसकी घोषणा की. साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई है.

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कैबिनेट मीटिंग में अन्य प्रमुख प्रस्तावों पर लगी मुहर:

  1. व्यवहार न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क में वृद्धि, अब एक हजार रुपया मिलेगा, पहले 500 रुपया मिलता था.
  2. आशुलिपिक सेवा नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली 2023 की स्वीकृति प्रदान की गई.
  3. झारखंड वित्त नियमावली सरलीकरण करने के लिए दो व्यक्ति को समिति में सदस्य के लिए मनोनयन के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में.
  4. मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते में जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन की मंजूरी
  5. गोविंदपुर -निरसा दक्षिणी क्षेत्र पेयजल ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए पुर्नरीक्षित राशि तीन अरब की मंजूरी
  6. झारखंड राज्य औषधि प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली की मंजूरी
  7. डुमरी विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए तीन करोड़ 68 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति
  8. निदेशक औषधि नियमावली की स्वीकृति
  9. रांची और जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त झारखंड किशोर न्याय बोर्ड गठित करने की स्वीकृति.
  10. पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सम्मानित करने की प्रक्रिया में बदलाव की स्वीकृति
  11. झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई. इसके तहत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में अब अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मी भी शामिल होंगे.
  12. झारखंड सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले आठवीं वर्ग के एससी-एसटी और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 2021-22 और 2022-23 के लिए डीबीटी के माध्यम से साइकिल के लिए मिलेगा पैसा. वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए विभाग टेंडर निकालकर बच्चों को मुहैया करायेगी साइकिल.
  13. कोडरमा-जमुआ पथ 44 करोड़ से बनेगा.
  14. वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों के नियमावली में संशोधन, नैक ग्रेडिंग वालों को ज्यादा पैसा मिलेगा.C, B, A ग्रेडिंग के हिसाब से 4 लाख 6 लाख 8 लाख मिलेगा.
  15. कांची सिंचाई योजना के लिए 63 करोड़ 56 लाख की स्वीकृति.
  16. दुर्घटना में घायल राज्य पुलिस/ प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ एसएसबी के जवानों को स्थायी विकलांगता होने की अनुग्रह राशि बढ़ी. अब मिलेगा अधिकतम राशि 7.5 लाख.उग्रवादी हिंसा में ये राशि दोगुनी होगी.
  17. 28 सिविल जज को प्रोन्नति की मंजूरी
  18. वायरलेस विभाग के नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन
Last Updated : Sep 7, 2023, 8:51 AM IST
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