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तमिलनाडु आत्महत्या मामला: उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने फोन को पुलिस को सौंपा

मदुरई कि इंटरमीडिएट छात्रा के आत्महत्या मामले में अदालत के आदेश पर मंगलवार को आरोपी मुथुवेल ने पुलिस को फोन सौंपा दिया. इसके सात ही कोर्ट ने इस मामले पर अदालत ने सुनवाई करते हुए चेन्नई स्थित तमिलनाडु फोरेंसिक साइंस लैब को 27 जनवरी तक मामले की सामग्री पर एक रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया.

man who recorded the video handed over the phone to police in madurai
उच्च न्यायालय
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Published : Jan 25, 2022, 7:04 PM IST

मदुरई: तामिलनाडु में इंटरमीडिएट छात्रा के आत्महत्या मामले में अदालत के आदेश पर मंगलवार को आरोपी मुथुवेल द्वारा जांच अधिकारी को फोन सौंपा गया. इससे पहले सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट कि मदुरई बेंच ने आरोपी को 17 वर्षीय छात्रा का वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को मोबाइल फोन पुलिस को सौंपने आदेश दिया था.

कुछ दिनों पहले छात्रा की 44 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद छात्रा ने आत्महत्या कर लिया था. वीडियो में लड़की को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि दो साल पहले एक महिला रकैल मैरी द्वारा उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया था. मामले के विवाद का रूप लेने पर एक ओर जहां एक तरफ तमिलनाडु पुलिस ने इसकी जांच शुरू की वहीं दूसरी ओर लड़की के पिता ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ से मामले की सीबी-सीआईडी जांच कराने की मांग की.

वहीं मंगलवार को इस मामले पर अदालत ने सुनवाई करते हुए चेन्नई स्थित तमिलनाडु फोरेंसिक साइंस लैब को 27 जनवरी तक मामले की सामग्री पर एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और इसे अगली सुनवाई तक के लिए 28 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया.

यह भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट के गेट पर व्यक्ति ने लगाई खुद को आग, आत्महत्या की कोशिश

मदुरई: तामिलनाडु में इंटरमीडिएट छात्रा के आत्महत्या मामले में अदालत के आदेश पर मंगलवार को आरोपी मुथुवेल द्वारा जांच अधिकारी को फोन सौंपा गया. इससे पहले सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट कि मदुरई बेंच ने आरोपी को 17 वर्षीय छात्रा का वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को मोबाइल फोन पुलिस को सौंपने आदेश दिया था.

कुछ दिनों पहले छात्रा की 44 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद छात्रा ने आत्महत्या कर लिया था. वीडियो में लड़की को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि दो साल पहले एक महिला रकैल मैरी द्वारा उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया था. मामले के विवाद का रूप लेने पर एक ओर जहां एक तरफ तमिलनाडु पुलिस ने इसकी जांच शुरू की वहीं दूसरी ओर लड़की के पिता ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ से मामले की सीबी-सीआईडी जांच कराने की मांग की.

वहीं मंगलवार को इस मामले पर अदालत ने सुनवाई करते हुए चेन्नई स्थित तमिलनाडु फोरेंसिक साइंस लैब को 27 जनवरी तक मामले की सामग्री पर एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और इसे अगली सुनवाई तक के लिए 28 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया.

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