चंडीगढ़ : दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर युवती के साथ बलात्कार के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी जगदीश सिंह बराड़ की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. बुधवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया है.
जमानत याचिका का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि इस मामले में अभी जांच चल रही है. आरोप बेहद गंभीर आरोप है. यदि उसे जमानत दी जाती है तो कहीं न कहीं वह पुलिस द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित कर सकता है.
इस दलील के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आरोपी को इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है, उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि उनका मुवक्किल जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उसे हिरासत में न रखा जाए.
हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी बहस पूरी की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
बता दें, इस मामले में दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.
दरअसल, किसान आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की एक युवती टिकरी बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुई थी. कुछ दिन बाद युवती के पिता ने बेटी के साथ हुए बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था.
जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पिता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए. बलात्कार पीड़ित युवती की कोरोना संक्रमण के कारण 30 अप्रैल को मौत हो गई थी. इससे चार दिन पहले पीड़िता को शिवम अस्पताल में भर्ती किया गया था और जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई थी.
पुलिस के मुताबिक, किसान आंदोलन बदनाम न हो, इसलिए लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह इस घटना के बारे में किसी को कुछ न बताए.
12 अप्रैल, 2021 को युवती किसान आंदोलन में शामिल हुई थी और वह टिकरी बॉर्डर पर लगे टेंट में रुकी थी. आरोप है कि इस दौरान किसान सोशल आर्मी चलाने वाले अनूप और अनिल मलिक समेत चार लोगों ने युवती के साथ बलात्कार किया.
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पुलिस ने इस मामले में सामूहिक बलात्कार के साथ-साथ किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग, बंधक बनाए जाने, धमकी देने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया. इस मामले में पुलिस द्वारा चार किसान नेताओं और आंदोलन से जुड़ी दो महिला वॉलिंटियर को भी आरोपी बनाया है.