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गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में तीनों दोषियों को फांसी की सजा

बुलंदशहर नगर क्षेत्र से नाबालिग छात्रा का गैंगरेप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. इस मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 24, 2021, 8:11 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. तीनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. छात्रा के परिजनों ने न्यायालय के फैसले को न्याय की जीत बताया है.

क्या है मामला

बता दें कि 2 जनवरी 2018 को नगर के चांदपुर रोड की रहने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा का कार सवार तीन दरिंदों ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसके साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी थी. छात्रा के शव को उन्होंने दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया था. पुलिस ने कड़ी जांच के बाद घटना का खुलासा किया था.

गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा

इसके बाद सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले दिलशाद, इजराइल और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

पढ़ें :- निकिता मर्डर केस : मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान दोषी करार, शुक्रवार को आएगा फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप के बाद हत्या करने का दोषी करार दिया. बुधवार को न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. तीनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. छात्रा के परिजनों ने न्यायालय के फैसले को न्याय की जीत बताया है.

क्या है मामला

बता दें कि 2 जनवरी 2018 को नगर के चांदपुर रोड की रहने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा का कार सवार तीन दरिंदों ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसके साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी थी. छात्रा के शव को उन्होंने दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया था. पुलिस ने कड़ी जांच के बाद घटना का खुलासा किया था.

गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा

इसके बाद सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले दिलशाद, इजराइल और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

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अपर सत्र न्यायाधीश राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप के बाद हत्या करने का दोषी करार दिया. बुधवार को न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई.

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