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कोरोना का कहर : तेलंगाना में नहीं मिलेगी सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति - मुख्य सचिव सोमेश कुमार

भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. वायरस के प्रसार को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में तेलंगाना सरकार ने आने वाले त्योहारों, जैसे होली, शब-ए-बारात आदि में होने वाले आयोजनों को अनुमति न देने का फैसला किया है. यह 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा.

public celebrations banned in Telangana
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Published : Mar 28, 2021, 10:27 AM IST

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने शनिवार को आगामी त्योहारों के दौरान राज्य में सार्वजनिक समारोहों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है. यह कदम कोरोना वायरस से संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया गया है. इसके आलावा सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने पाया कि पिछले कुछ हफ्तों से COVID-19 मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है.

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त अवधि (30 अप्रैल) के दौरान, राज्य में सार्वजनिक स्थानों, मैदानों, पार्कों और धार्मिक स्थलों के संबंध में किसी भी रैलियों, जुलूसों, सार्वजनिक समारोहों, सभाओं आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी.

निर्देशों उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, आईपीसी और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों और आयुक्तों / पुलिस अधीक्षकों को निर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया.

पढ़ें-महाराष्ट्र : तेजी से फैल रहा कोरोना, व्यापारियों ने किया पाबंदियों का विरोध

एक अन्य आदेश में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों, कार्यक्षेत्रों और परिवहन के सार्वजनिक साधनों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने शनिवार को आगामी त्योहारों के दौरान राज्य में सार्वजनिक समारोहों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है. यह कदम कोरोना वायरस से संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया गया है. इसके आलावा सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने पाया कि पिछले कुछ हफ्तों से COVID-19 मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है.

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त अवधि (30 अप्रैल) के दौरान, राज्य में सार्वजनिक स्थानों, मैदानों, पार्कों और धार्मिक स्थलों के संबंध में किसी भी रैलियों, जुलूसों, सार्वजनिक समारोहों, सभाओं आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी.

निर्देशों उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, आईपीसी और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों और आयुक्तों / पुलिस अधीक्षकों को निर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया.

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एक अन्य आदेश में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों, कार्यक्षेत्रों और परिवहन के सार्वजनिक साधनों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

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