हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर से स्कूलों को खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी लेकिन सरकारी आवासीय स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी है.
अदालत ने निर्देश दिया कि अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावक उसे स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं है तो विद्यालय प्रबंधक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं करेगा.
तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की पीठ ने एक सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने के शासन के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को कई निर्देश जारी किए.
तेलंगाना सरकार ने 23 अगस्त को, कोविड- 19 के एहतियाती उपायों का पालन करते हुए एक सितंबर से राज्य के सभी निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया था.
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उच्च न्यायालय ने कहा कि छात्रावास की सुविधा वाले सरकारी आवासीय स्कूलों, समाज कल्याण स्कूलों और आदिवासी कल्याण स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी स्कूलों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी जाती है.
ऐसे स्कूलों को खोलने पर चार सप्ताह के लिए रोक रहेगी और सरकार से कहा गया है कि वह अदालत को उसके द्वारा कोविड-19 मानदंडों का पालन करने के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करे.